तहारत

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(पाक से अनुप्रेषित)

तहारत, (अरबी: الطهارة) एक न्यायशास्त्रीय शब्द है जिसका अर्थ अशुद्ध चीजों और इसी तरह से हदसे अकबर (जिसके बाद ग़ुस्ल अनिवार्य होता है) व हदसे असग़र (ऐसा काम जिससे वुज़ू टूट जाता है) से पाक व पवित्र होना है। हदसे असग़र पेशाब, मल और पाद जैसी चीज़ों को संदर्भित करता है जो वुज़ू को अमान्य कर देती हैं। हदसे अकबर जनाबत और संभोग के जैसी चीज़ों को कहा जाता है। (जिसके बाद ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है।)

वुज़ू और नमाज़ के लिये में अशुद्धता से पाक होना आवश्यक है। जिस पानी से कोई व्यक्ति वुज़ू करना चाहता है, वह और इसी तरह से नमाज़ पढ़ने वाले का शरीर और उसके कपड़े अशुद्धता से पवित्र होना चाहिए। पानी जैसी चीजों से अशुद्धता दूर हो जाती है, जिन्हे मुतह्हरात कहा जाता है।

हदस से शुद्धिकरण अपने आप में अनिवार्य नहीं है; हालाँकि, कुछ धार्मिक कर्तव्यों जैसे नमाज़ और वाजिब (अनिवार्य) तवाफ़, और इसी तरह से क़ुरआन की आयतों को छूने के लिये हदस से पाक होना अनिवार्य हो जाता है। हदसे असग़र से शुद्धि वुज़ू से की जाती है, और प्रमुख हदसे अकबर की शुद्धि ग़ुस्ल से की जाती है। अगर वुज़ू और ग़ुस्ल मुमकिन न हो तो उनकी जगह तयम्मुम किया जा सकता है।

शुद्धता की न्यायशास्त्रीय परिभाषा

न्यायशास्त्र (फ़िक़्ह) में अकसर अपवित्रता का अर्थ अशुद्ध चीज़ों से शरीर की शुद्धि के साथ-साथ बड़े हदस और छोटे हदस से शुद्धता है। [१] हदसे असग़र से मुराद मूत्र, मल, पाद और नींद जैसी चीजें हैं, जो वुज़ू को अमान्य कर देती हैं। [२] हदसे अकबर, जनाबत, संभोग और मासिक धर्म (हैज़) जैसी चीजों को संदर्भित करता है, जिससे ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है।[३]

न्यायशास्त्र की किताबों में पवित्रता (तहारत) नामक एक खंड होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्ध चीजों, शुद्धिकरण (मुतह्हेरात), वुज़ू, ग़ुस्ल और तयम्मुम पर चर्चा की जाती है।[४]

अशुद्धियों से पवित्रता

यह भी देखें: ऐने नजिस और मुतह्हेरात

इस्लामी नियमों में, दस प्रकार की अपवित्रता को छोड़कर सब कुछ शुद्ध है, वह दस प्रकार की चीज़ें यह हैं: मानव मूत्र और मल, हराम मांस पशु, मानव रक्त, और ऐसे जानवर का रक्त जिसका ख़ून उछल कर बाहर निकलता हो, सूअर और कुत्ता।[५] कुछ भी जो इन नापाक चीज़ों के संपर्क में आता है वह अपवित्र हो जाता है, और इसे मुतनज्जिस कहा जाता है।[६] अशुद्ध चीजों की अशुद्धता को पानी जैसी चीजों से जिन्हें मुतह्हेरात कहा जाता है, दूर किया जा सकता है।[७]

अशुद्धता से शुद्धता के अहकाम

न्यायविदों के फ़तवों के अनुसार, निम्न लिखित मामलों में अशुद्धता से शुद्धिकरण अनिवार्य हो जाता है:

  1. वुज़़ू करते समय, वुज़ू के अंगों को पाक करना वाजिब है।
  2. वुज़ू और ग़ुस्ल का पानी।
  3. तयम्मुम के अंग, यदि संभव हो।
  4. मिट्टी और ऐसी चीजें जिन पर तयम्मुम किया जाता है।
  5. सजदा करने का स्थान।
  6. नमाज़ पढ़ने वाले और तवाफ़ करने वाले व्यक्ति के कपड़े और शरीर।[८]

हदस से पवित्र होना

हदस एक ऐसी चीज़ है जो शुद्धता के ख़त्म होने का कारण बनती है।[९] न्यायविद हदस को बड़े और छोटी हदस में विभाजित करते हैं।[१०] हदसे असग़र के उदाहरणों में यह शामिल हैं: मूत्र, मल, पाद, नींद, बुद्धि को नष्ट करने वाले काम (जैसे पागलपन, नशा और बेहोशी) और इस्तिहाज़ा।[११]

हदसे अकबर के प्रकार यह हैं: जनाबत, संभोग, मासिक धर्म, नेफ़ास, मध्यम और भारी इस्तिहाज़ा, और मृत शरीर के साथ संपर्क[१२]

हदसे असग़र की शुद्धि वुज़ू द्वारा की जाती है, और हदसे अकबर की शुद्धि ग़ुस्ल द्वारा की जाती है।[१३] यदि आवश्यक हो, तो वुज़ू या ग़ुस्ल के बजाय तयम्मुम किया जा सकता है।[१४]

हदस से पवित्रता के अहकाम

शुद्धिकरण अपने आप में अनिवार्य नहीं है; लेकिन निम्न लिखित क्रियाएं करना अनिवार्य है:

  1. वाजिब नमाज़ें, नमाज़े मय्यत को छोड़ कर।
  2. अनिवार्य तवाफ़
  3. क़ुरआन के शब्दों को छूना।
  4. भगवान, पैगंबर के नामों को छूना, और प्रसिद्ध फ़तवे के अनुसार, अहले-बैत (अ) के नामों को छूना।
  5. प्रसिद्ध फ़तवे के अनुसार उपवास
  6. अज़ायम सूरह (जिनमें वाजिब सजदे हैं) की तिलावत
  7. मस्जिद में रहना
  8. मस्जिद अल-हराम और मस्जिद अल-नबी में बिना रुके प्रवेश करना[१५]

पहले चार मामलों में, छोटे और बड़े दोनों हदस से शुद्धि अनिवार्य है; जबकि, अंत के चार मामलों में, केवल हदसे अकबर की शुद्धि अनिवार्य है।[१६]

हदस से शुद्धिकरण, यानी वुजू, ग़ुस्त और तयम्मुम, अल्लाह से क़ुरबत के इरादे से किया जाना चाहिए।[१७]

कई मामलों में शुद्धिकरण मुसतहब है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: भगवान से ज़रूरतें माँगना, क़ुरआन अपने साथ रखना, नमाज़े मय्यत, क़ब्रों पर जाना, क़ुरआन पढ़ना, मस्जिद में प्रवेश करना।[१८]

फ़ुटनोट

  1. मिशकिनी, मुसतलहात अल-फ़िक़ह, 1392, पृष्ठ 379।
  2. फ़ैज़ काशानी, रसायल, 1429 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 22।
  3. फ़ैज़ काशानी, रसायल, 1429 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 22।
  4. उदाहरण के लिए, खुमैनी, तहरीर अल-वसीला, 1392, खंड 1, पृष्ठ 11, 21, 38, 106, 119, 132; नजफ़ी, जवाहिरलाल कलाम, 1404 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 3, 8, 29, 55,
  5. मोहक़्क़िक़ हिल्ली, शरायेउल-इस्लाम, 1408 हिजरी, खंड 1, पेज 43-45; नजफ़ी, जवाहिर अल-कलाम, 1404 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 273, 290, 294, 354, 366, खंड 6, पृष्ठ 2, 38, 41।
  6. सरवर, अल-मोजम अल-शामिल लिल मुसतलहात अल इल्मिया वल-दिनिया, 1429 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 229।
  7. खुमैनी, तहरीर अल-वसिला, 1392, खंड 1, पृष्ठ 132।
  8. मोअस्सेसा दायरतुल मआरिफ़े फ़िक़्हे इस्लामी, फरहंगे फिकह, 2007, खंड 5, पृष्ठ 239।
  9. मोअस्सेसा दायरतुल मआरिफ़े फ़िक़्हे इस्लामी, फरहंगे फिकह, 2007, खंड 3, पेज। 246-248।
  10. मोअस्सेसा दायरतुल मआरिफ़े फ़िक़्हे इस्लामी, फरहंगे फिकह, 2007, खंड 3, पेज। 246-248।
  11. फ़ैज़ काशानी, रसायल, 1429 हिजरी, खंड 2, रिसालह 4, पृष्ठ 22।
  12. मोहक़्क़िक़ हिल्ली, शरायेउल-इस्लाम, 1408 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 9; फ़ैज़ काशानी, रसैल, 1429 हिजरी, पृष्ठ 22।
  13. मोहक़्क़िक़ हिल्ली, शरायेउल-इस्लाम, 1408 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 9, 17।
  14. मोहक़्क़िक़ हिल्ली, शरायेउल-इस्लाम, 1408 हिजरी, खंड 1, पेज. 38-39।
  15. मोअस्सेसा दायरतुल मआरिफ़े फ़िक़्हे इस्लामी, फरहंगे फिक़ह, 2007, खंड 5, पेज। 237-238।
  16. मोअस्सेसा दायरतुल मआरिफ़े फ़िक़्हे इस्लामी, फरहंगे फिक़ह, 2007, खंड 5, पृष्ठ 238।
  17. मोहक़्क़िक़ हिल्ली, शरायेउल-इस्लाम, 1408 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 12, 19, 40।
  18. मोअस्सेसा दायरतुल मआरिफ़े फ़िक़्हे इस्लामी, फरहंगे फिक़ह, 2007, खंड 5, पृष्ठ 238।

स्रोत

  • खुमैनी, सय्यद रुहोल्लाह, तहरीर अल वसीला, तेहरान, इमाम खुमैनी संपादन और प्रकाशन संस्थान, 1392।
  • सरवर, इब्राहिम हुसैन, अल-मुजजम अल-शालीम अल-तिर्मिदोम अल-उलमियाह और अल-दीनियाह, बेरूत, दार अल-हादी, 1429 हिजरी।
  • फ़ैज़ काशानी, मोहम्मद मोहसिन, फ़ैज़ काशानी के पत्र, बेहज़ाद जाफ़री की रिसर्च, तेहरान, शाहिद मोतहारी हाई स्कूल, 1429 हिजरी।
  • इस्लामिक न्यायशास्त्र विश्वकोश संस्थान, अहले-बैत धर्म के अनुसार न्यायशास्त्र, क़ुम, अहल अल-बेत धर्म पर इस्लामी न्यायशास्त्र विश्वकोश संस्थान 1387।
  • मोहक़्क़िक़ हिल्ली, जाफ़र बिन हसन, शराएउल-इस्लाम फ़िल-हलाल वल हराम, अब्दुल हुसैन मुहम्मद अली बाखल द्वारा शोधित और संपादित, क़ुम, इस्माइलियान, द्वितीय संस्करण, 1408 हिजरी।
  • मिशकिनी अर्दबिली, अली, अल-फ़िक़ की शब्दावली, क़ुम, दार अल-हदीस, 1392।
  • नजफी, मोहम्मद हसन, जवहेर अल-कलाम फ़ी शर्ह अल-इस्लाम, अब्बास कुचानी और अली आखुंदी, बेरूत, दार ले एहिया अल-तुरास अल-अरबी द्वारा संशोधित, 7वें संस्करण, 1404 हिजरी।