जादू

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(जादू टोना से अनुप्रेषित)

जादू (अरबी: السحر) या सेहर, एक असाधारण कार्य है जो लोगों या वस्तुओं या मामलों पर कब्ज़ा करने के लिए किया जाता है। शिया न्यायविद जादू के प्रयोग, सीखने, सिखाने और इसके लिए भुगतान पाने की हुरमत पर सहमत हैं। नीतिशास्त्र (इल्मे अख़्लाक़) के विद्वानों ने भी इसे प्रमुख पापों (गुनाहे कबीरा) में से एक माना है। इमामों (अ) द्वारा वर्णित हदीसों में जादू-टोना को कुफ़्र के बराबर माना गया है और इसे करने से रोका गया है।

टीकाकारों के अनुसार, कुरआन के अनुसार जादू दो प्रकार के होते हैं: कुछ जादू काल्पनिक होते हैं और उनमें कोई वास्तविकता नहीं होती है; लेकिन ऐसे जादू भी हैं जो पुरुषों और महिलाओं (पति और पत्नि) के बीच अलगाव पैदा करने जैसे वास्तविक प्रभाव डालते हैं।

मुस्लिम विद्वान जादू और चमत्कार (मोजिज़े) के बीच अंतर मानते हैं: चमत्कार भविष्यवाणी (नबूवत) के दावे से जुड़ा होता है, और क्योंकि वह भगवान की इच्छा और शक्ति द्वारा किया जाता है, उन्हें पूर्व अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है; जादू के विपरीत, जो भविष्यवाणी (नबूवत) के दावे के साथ नहीं होता और इसके लिए अभ्यास और सीखने की भी आवश्यकता होती है।

कुछ न्यायविदों ने जादू को ख़त्म करने या पैग़म्बरी के झूठे दावेदार को अपमानित करने के लिए जादू सीखना जायज़ या वाजिबे केफ़ाई माना है। इसके अलावा, इस बारे में भी मतभेद है कि क्या केवल दुआ और क़ुरआन के माध्यम से जादू को ख़त्म करना जायज़ है, या क्या जादू को जादू से भी ख़त्म किया जा सकता है।

न्यायविदों के फ़तवे के अनुसार यदि जादूगर काफ़िर हो तो उसे दण्ड (तअज़ीर) दिया जायेगा; लेकिन अगर वह मुसलमान है और जादू को हलाल मानता है, तो धर्मत्याग (इरतेदाद) के अहकाम उस पर लागू होते हैं। इसके अलावा, अगर जादू-टोने के कारण किसी की हत्या हो जाती है, तो कुछ न्यायविद क़ेसास और दीयत को हत्यारे की सज़ा मानते हैं, और कुछ इस हुक्म से असहमत हैं।

जादू का स्थान

भाषण की संस्कृति (फ़र्हंगे सोखन) में, जादू या सेहर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "मंत्र और रहस्यमय अनुष्ठानों का पाठ करके प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करना और लोगों, वस्तुओं और मामलों पर कब्ज़ा करना।"[१]

क़ुरआन[२] और हदीसों में,[३] जादू का उल्लेख किया गया है। टीकाकारों[४] और मोहद्दिसों[५] ने भी जादू से संबंधित आयतों और हदीसों के अंतर्गत इस पर चर्चा की है। इसके अलावा, जादू टोना न्यायशास्त्र के मुद्दों में से एक है, और न्यायविदों ने जादू के जाएज़ होने या न होने,[६] जादूगर की सज़ा,[७] और इससे सम्बंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की है।[८]

इतिहास

तफ़सीरे नमूना के आधार पर, जादू और सेहर की शुरुआत कब हुई और यह लोकप्रिय कब हुआ, इसके बारे में कोई निश्चित बयान देना संभव नहीं है। केवल यह कहा जा सकता है कि यह प्राचीन काल से लोगों के बीच आम रहा है।[९] इमाम हसन असकरी (अ) की एक हदीस में कहा गया है कि पैग़म्बर नूह (अ) के समय से जादू बढ़ गया है।[१०]

जादू और चमत्कार के बीच अंतर

मुख्य लेख: चमत्कार

पूरे इतिहास में पैग़म्बरों और विशेष रूप से इस्लाम के पैग़म्बर (स) को जो श्रेय (निस्बत) दिए गए हैं उनमें से एक जादूगर होना है,[११] लेकिन मुस्लिम विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं और जादू और चमत्कार के बीच अंतर व्यक्त करते हैं:

  • जादू और चमत्कार दोनों का प्रभाव होता है; लेकिन चमत्कार सच (हक़) है और जादू झूठ (बातिल) है। चमत्कार सुधार और शिक्षा के अनुरूप है; लेकिन जादू लक्ष्यहीन है या उसके पास सतही और कम मूल्य वाले लक्ष्य हैं।[१२]
  • जादू मानवीय मुद्दों पर निर्भर है; इसी कारण, जादूगर वही असाधारण कार्य करते हैं जिनका उन्होंने अभ्यास किया होता है; लेकिन चमत्कार (मोजिज़ा) एक दैवीय (एलाही) कार्य है, और भविष्यवक्ता (अम्बिया) वही करते थे जो लोग उनसे करने को कहते थे।[१३]
  • चमत्कार (मोजिज़ा), भविष्यवाणी (नबूवत) के दावे के साथ होता है; लेकिन जादूगर भविष्यवाणी (नबूवत) का दावा नहीं कर सकता है; क्योंकि ईश्वर की बुद्धि (हिकमत) किसी को भविष्यवक्ता का झूठा दावा करने से रोकती है, और यदि वह ऐसा करता है, तो वह अपमानित होगा।[१४]

क़ुरआन में जादू के अस्तित्व की पुष्टि

तफ़सीरे नमूना लेखकों ने क़ुरआन में "सहर" शब्द के लगभग 51 उपयोगों की जांच करके, इसे क़ुरआन के परिप्रेक्ष्य से दो सामान्य भागों में विभाजित किया है:

  1. ऐसा जादू जो आंखों पर पट्टी बांधने वाला है और जिसमें कोई सच्चाई नहीं है; जैसे सूर ए ताहा की आयत 66 [नोट 1] और सूर ए आराफ़ की आयत 116। [नोट 2]
  2. ऐसा जादू जिसमें सच्चाई है और वास्तव में प्रभाव डालता है; जैसे सूर ए बक़रा की आयत 102, जो पति और पत्नि के अलगाव पर जादू के प्रभाव को संदर्भित करती है।[१५]
मुख्य लेख: आय ए सेहर

सूर ए बक़रा की आयत 102 की व्याख्या में टीकाकार हारूत और मारूत नाम के दो फ़रिश्तों की कहानी का भी वर्णन करते हैं जो पैग़म्बर सुलैमान (अ) के समय में दो इंसानों के रूप में बनी इस्राइल के लोगों के बीच आए थे और उनके बीच जादू-टोना के प्रचलन और विभिन्न फ़ितनों के कारण, उन्होंने लोगों को जादू-टोने से बचने के तरीक़े सिखाए। इस आयत के अनुसार, उन्होंने लोगों से कहा कि इन तरीक़ों का उपयोग केवल सही रास्ते और जादू को ख़त्म करने के लिए करें, और यह उनके लिए एक परीक्षा है; लेकिन उन्होंने ज़ादू का फ़ायदा उठाकर कुछ गलत काम किये।[१६]

इमाम का जादू के साथ व्यवहार

सकूनी ने इमाम सादिक़ (अ) से और उन्होंने इमाम बाक़िर (अ) से हदीस वर्णित की है कि पैग़म्बर (स) ने एक महिला के प्रश्न के उत्तर में कहा जिसने पैग़म्बर (स) पूछा था, "मेरा पति ईर्ष्यालु है, और मैंने उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस पर जादू कर दिया। " तूने समुद्र का जल काला और मिट्टी काली कर दी, और स्वर्ग और पृथ्वी के दूतों ने तुझे शाप दिया है।

शेख़ सदूक़, मन ला यहज़रोहुल फ़क़ीह, 1367 शम्सी, खंड 5, पृष्ठ 95।

कुलैनी ने इमाम सादिक़ (अ) से एक हदीस वर्णित की है, जिसमें वह एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना जीवन जादू और सेहर के रास्ते में बिताया और फिर उसे पछतावा हुआ और उसकी भरपाई के लिए समाधान मांगा, तो इमाम ने उसे आदेश दिया कि इस ज्ञान का उपयोग जादू और सेहर को दूर करने के लिए करे।[१७] अल्लामा मजलिसी ने इस हदीस से यह निशकर्ष लिया है कि जादू दूर करने और जादू ख़त्म करने लिए जादू सीखना जायज़ है।[१८]

एक और हदीस इमाम अली (अ) से वर्णित है, जिसमें वह जादू सीखने को कुफ़्र के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि अगर जादू करने वाला शख्स तौबा न करे तो उसकी सज़ा (हद्द) हत्या है।[१९] इब्ने इदरीस हिल्ली इमाम सादिक़ (अ) की एक हदीस का भी वर्णन करते हैं, जिसके अनुसार एक व्यक्ति उनके पास जाता है और उस व्यक्ति के पास जाने की आज्ञा मांगता है जो चोरी की वस्तुओं के स्थान के बारे में सूचित करता है। इमाम सादिक़ (अ) ने अपने उत्तर में, ईश्वर के पैग़म्बर (स) की एक हदीस सुनाई कि जो कोई पुजारी या जादूगर के पास जाता है और उसके शब्दों की पुष्टि करता है, वह ईश्वर द्वारा प्रकट (नाज़िल) की गई बातों पर अविश्वास (क़ुफ़्र) करता है।[२०]

जादू से छुटकारा पाने के उपाय

अल्लामा मजलिसी ने किताब बिहार अल अनवार में "जादू टोना और नज़रे बद से बचने की दुआ" शीर्षक के तहत हदीसें एकत्र की हैं।[२१] किताब तिब्बुल आइम्मा में भी, "जादू-टोने से बचने की तावीज़" शीर्षक के तहत हदीसें एकत्र की हैं"।[२२] उदाहरण के लिए, इमाम अली (अ) ने कुछ साथियों के अनुरोध के जवाब में, उन्हें एक दुआ सिखाई और उन्हें इसे हिरण की खाल पर लिखने और अपने पास रखने का आदेश दिया।[२३] इसी तरह पैग़म्बर (स) से एक हदीस वर्णित हुई है जिसके अनुसार, जो कोई भी जादू या शैतान से डरता है, उसे सूर ए आराफ़ की आयत 54 पढ़नी चाहिए।[२४]

जादू की प्रकृति और इसकी न्यायशास्त्रीय परिभाषा और उदाहरण

जादू के लिए लेखन का एक उदाहरण

जादू की परिभाषा और प्रकृति (माहीयत) के बारे में न्यायशास्त्रियों के अलग-अलग मत हैं। कुछ लोग इसे बाहरी वास्तविकता मानते हैं, और कुछ का मानना है कि जादू और सेहर में कोई बाहरी वास्तविकता नहीं है, और अन्य समूह का कहना है कि यह वास्तविक है या काल्पनिक, इस पर कोई निश्चित राय देना संभव नहीं है:

जादू की प्रकृति

शेख़ तूसी और शहीद सानी जादू को एक बाहरी वास्तविकता मानते हैं।[२५] आयतुल्लाह ख़ूई का कहना है कि जादू किसी व्यक्ति की इंद्रियों और कल्पना पर क़ब्ज़ा है जिस पर जादू हुआ है और इसके कोई बाहरी वास्तविकता नहीं है।[२६] शहीद अव्वल के अनुसार, अधिकांश विद्वानों ने इस मत को स्वीकार किया है।[२७] मोहक़्क़िक़ कर्की का मानना है कि जादू के काल्पनिक या वास्तविक होने के बारे में कोई निश्चित राय देना असंभव है।[२८]

जादू की परिभाषा और उसके उदाहरण

मुल्ला अहमद नराक़ी के अनुसार, न्यायविदों के कथन में जादू की ऐसी परिभाषा प्राप्त करना संभव नहीं है जिसमे इसके सभी आयाम शामिल हों।[२९] वह प्रथा (उर्फ़) को जादू-टोना की अवधारणा के ज्ञान का स्रोत मानते हैं और कहते हैं कि जादू-टोना रीति-रिवाज की नज़र में एक गुप्त कार्य है और यह सामान्य तरीक़े से नहीं होता है।[३०] अल्लामा हिल्ली ने जादू टोने को लेखन, शब्दों या कार्यों से परिभाषित किया है जो अप्रत्यक्ष रूप से जादू हुए (मोहित) शरीर, दिल या दिमाग को प्रभावित करता है।[३१] यह जादू टोना हत्या, बीमारी, पति और पत्नि के अलगाव, किसी व्यक्ति में प्रेम या नफ़रत का कारण बन सकता है।[३२] इमाम खुमैनी ने भी जादू की यही परिभाषा की है।[३३] शहीद अव्वल ने इन मामलों, जैसे कि ऐसी चीज़ों जो नहीं है उनके लिए या बीमारी के इलाज के लिए अजिन्ना (जिन), राक्षसों (शयातीन) और फ़रिश्तों को काम पर रखना, आत्मा को बुलाना और उससे बात करना, विभिन्न पदार्थों और मंत्रों द्वारा अज्ञात गुणों को प्रकट करना, को जादू से जोड़ा है।[३४]

फ़ख्र अल मोहक़्क़ेक़ीन जादू को आंतरिक और कामुक शक्ति के साथ, या सितारों (आसमानी वस्तुओं) की सहायता से, या आसमानी ताकतों को सांसारिक ताकतों के साथ मिलाकर, या सरल आत्माओं की सहायता से असाधारण कार्यों का प्रदर्शन मानते हैं।[३५] आयतुल्लाह गुलपायेगानी का मानना है कि जादू कोई भी ऐसा कार्य है जिसका असामान्य प्रभाव होता है और जो गुणों (करामात) और चमत्कारों (मोजिज़ों) के समान होता है; चाहे वह जिस पर जादू हुआ है उसके शरीर पर कोई निशान छोड़े या नहीं; जिस पर जादू हुआ है चाहे वह जानवर हो इंसान हो या कोई निर्जीव वस्तु; जैसे आयात और मासूमीन (अ) से वर्णित दुआओं का वर्णन किए बिना किसी पेड़ को हिलाना या छत और दीवार को हिलाना या पानी को रोकना।[३६] आयतुल्लाह ख़ूई के अनुसार, आत्मशुद्धि या तपस्या के परिणामस्वरूप असाधारण कार्य करना जादू नहीं माना जाता है।[३७]

जादू का प्रयोग करना जायज़ है या हराम?

दूसरों पर जादू करना, जादू सीखने और सिखाने और इसके लिए भुगतान पाने की हुरमत को शिया न्यायविदों के बीच सर्वसम्मति (इजमा) का विषय माना गया है।[३८] नैतिक पुस्तकों में जादू टोने को भी प्रमुख पापों (गुनाहे कबीरा) में से एक माना गया है।[३९] अब्दुल हुसैन दस्तग़ैब के अनुसार इस के गुनाहे कबीरा होने का कारण हदीसों का स्पष्टीकरण है इस संबंध में, वह इमाम सादिक़ (अ) की एक हदीस का हवाला देते हैं जिसमें जादू को प्रमुख पापों (गुनाहे कबीरा) में से एक माना गया है।[४०]

हालाँकि, कुछ न्यायविदों की राय में इस मसअले का हुक्म अलग है। उदाहरण के लिए, न्यायविदों के एक समूह ने स्वयं को दूसरों के जादू से बचाने के लिए जादू का उपयोग करना जायज़ माना है।[४१] साहिब जवाहिर ने कहा कि जादू सीखना अपने आप में कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपातकालीन मामलों में यह आवश्यक हो सकता है।[४२] शहीद अव्वल और शहीद सानी, उन्होंने कहा है कि जादू सीखना यदि किसी झूठे या भविष्यवाणी (नबूवत) के झूठे दावेदार को अपमानित करने के लिए हो तो वाजिबे केफ़ाई है।[४३] साहिब जवाहिर ने कहा है कि जादू टोने को कुरआन, दुआ और ज़िक्र से अमान्य किया जा सकता है।[४४]

जादूगर को सज़ा

शिया न्यायविदों के फ़तवे के अनुसार, यदि जादूगर काफ़िर है, तो उसे दंडित (तअज़ीर) किया जाएगा;[४५] लेकिन यदि वह मुस्लिम है और जादू को हलाल मानता है, तो उसे काफ़िर और धर्मत्यागी (मुर्तद) माना जाता है, और उस पर धर्मत्याग (इरतेदाद) का हुक्म लागू होता है।[४६] यदि वह जादू को हलाल नहीं मानता है। कुछ के अनुसार, उसकी सज़ा हद्दे सेहर या हत्या है;[४७] लेकिन न्यायविदों का एक अन्य समूह हत्या के हुक्म के ख़िलाफ़ है।[४८]

जादू से हत्या

जादू-टोना द्वारा हत्या के संबंध में न्यायविदों का फ़तवा अलग है: शेख़ तूसी के फ़तवे के अनुसार, यदि किसी की हत्या जादू-टोने द्वारा होती है, तो कोई क़िसास और दीयत नहीं है।[४९] हालाँकि, मोहक़्क़िक़ हिल्ली ने जादू के वास्तविक होने और परिणामस्वरूप, दीयत और क़िसास की संभावना को मज़बूत किया है।[५०] अल्लामा हिल्ली[५१] और शहीद सानी[५२] क़िसास को जादूगर के क़बूलनामे पर निर्भर मानते हैं: यदि जादूगर स्वीकार करता है कि उसने हत्या के इरादे से जादू-टोना किया है, तो उस पर क़िसास किया जाएगा।[५३] इमाम ख़ुमैनी के अनुसार, यदि हत्या में जादू-टोने का प्रभाव सिद्ध हो और जादूगर का इरादा हत्या करना हो, तो यह जानबूझकर की गई हत्या (क़त्ले अम्दी) है, और यदि हत्या करने का कोई इरादा नहीं है, तो यह छद्म-जानबूझकर (शिब्हे अम्द) की गई हत्या है।[५४]

फ़ुटनोट

  1. अनवरी और अन्य, फ़र्हंगे रोज़ सोख़न, 1383 शम्सी, पृष्ठ 368।
  2. उदाहरण के लिए देखें, सूर ए ताहा, आयत 66; सूर ए आराफ़, आयत 116।
  3. उदाहरण के लिए देखें, कुलैनी, अल-काफ़ी, 1407 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 115; शेख़ सदूक़, मन ला यहज़रोहुल फ़क़ीह, 1367 शम्सी, खंड 5, पृष्ठ 95; हिमयरी, क़ुर्बुल असनाद, 1413 हिजरी, पृष्ठ 152; इब्ने इदरीस हिल्ली, अल सराएर, 1410 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 593।
  4. उदाहरण के लिए देखें, तबरसी, मजमा उल बयान, 1372 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 342-336; तबातबाई, अल-मीज़ान, 1390 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 233-236; सादेक़ी तेहरानी, अल फ़ुरक़ान, 1406 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 79-84; मकारिम शिराज़ी, तफ़सीरे नमूना, 1371 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 374।
  5. उदाहरण के लिए देखें, अल्लामा मजलिसी, मिरआत अल उक़ूल, 1404 हिजरी, खंड 19, पृष्ठ 73।
  6. उदाहरण के लिए देखें, हुसैनी आमोली, मिफ़्ताहुल करामा, 1419 हिजरी, खंड 12, पृष्ठ 226; नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 22, पृष्ठ 78; शहीद अव्वल, अल दुरूस, मोअस्सास ए अल-नशर अल-इस्लामी, खंड 3, पृष्ठ 164; शहीद सानी, अल रौज़ा अल बहिया, 1410 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 215।
  7. उदाहरण के लिए देखें, नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 22, पृष्ठ 86; ख़ुनसारी, जामेअ अल मदारिक फ़ी शरहे अल मुख्तसर अल नाफ़ेअ, 1405 हिजरी, खंड 7, पृष्ठ 113; खूई, मिस्बाह अल-फ़क़ाहा, 1377 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 459।
  8. उदाहरण के लिए देखें, शेख़ तूसी, अल ख़िलाफ़, 1407 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 329 को देखें; मोहक़्क़िक़ हिल्ली, शराए अल इस्लाम, 1409 हिजरी, खंड 4, पृष्ठ 973; अल्लामा हिल्ली, तहरीर अल अहकाम, 1420 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 425; इमाम खुमैनी, तहरीर अल-वसलीह, 1392, खंड 2, पृष्ठ 546।
  9. मकारिम शिराज़ी, तफ़सीरे नमूना, 1371 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 377।
  10. शेख़ सदूक़, उयून अख़्बार अल-रज़ा अलैहिस सलाम, 1378 हिजरी, खंड 1, 267।
  11. मकारिम शिराज़ी, तफ़सीरे नमूना, 1371 शम्सी, खंड 8, पृष्ठ 437।
  12. मकारिम शिराज़ी, तफ़सीरे नमूना, 1371 शम्सी, खंड 8, पृष्ठ 438।
  13. मकारिम शिराज़ी, पयामे इमाम अमीर अल मोमिनीन (अ), 1386 शम्सी, खंड 7, पृष्ठ 519।
  14. मकारिम शिराज़ी, पयामे इमाम अमीर अल मोमिनीन (अ), 1386 शम्सी, खंड 7, पृष्ठ 519-520।
  15. मकारिम शिराज़ी, तफ़सीरे नमूना, 1371 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 378-379।
  16. तबरसी, मजमा उल बयान, 1372 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 342-336; तबातबाई, अल मीज़ान, 1390 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 233-236; सादेक़ी तेहरानी, अल फ़ुरक़ान, 1406 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 79-84; मकारिम शिराज़ी, तफ़सीरे नमूना, 1371 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 374।
  17. कुलैनी, अल-काफ़ी, 1407 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 115।
  18. अल्लामा मजलिसी, मिरआत अल उक़ूल, 1404 हिजरी, खंड 19, पृष्ठ 73।
  19. हिमयरी, क़ुर्बुल असनाद, 1413 हिजरी, पृष्ठ 152।
  20. इब्ने इदरीस हिल्ली, अल सराएर, 1410 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 593।
  21. अल्लामा मजलिसी, बिहार अल अनवार, 1403 हिजरी, खंड 92, पृष्ठ 124।
  22. अबना बस्ताम, तिब अल आइम्मा, 1411 हिजरी, पृष्ठ 35।
  23. अबना बस्ताम, तिब अल आइम्मा, 1411 हिजरी, पृष्ठ 35; अल्लामा मजलिसी, बिहार अल अनवार, 1403 हिजरी, खंड 92, पृष्ठ 124।
  24. सय्यद इब्ने ताऊस, अल अमान, 1409 हिजरी, पृष्ठ 130; अल्लामा मजलिसी, बिहार अल अनवार, 1403 हिजरी, खंड 92, पृष्ठ 132।
  25. शेख़ तूसी, अल ख़िलाफ़, 1407 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 327; शहीद सानी, अल रौज़ा अल बहिया, 1410 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 215।
  26. खूई, मिस्बाह अल फ़क़ाहा, 1377 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 453।
  27. शहीद अल अव्वल, अल दुरूस, मोअस्सास ए अल नशर अल-इस्लामी, खंड 3, पृष्ठ 164।
  28. मोहक़्क़िक़ कर्की, जामेअ अल मक़ासिद, 1414 हिजरी, खंड 4, पृष्ठ 30।
  29. नराक़ी, मुस्तनद अल शिया, 1415 हिजरी, खंड 14, पृष्ठ 114।
  30. नराक़ी, मुस्तनद अल शिया, 1415 हिजरी, खंड 14, पृष्ठ 114।
  31. अल्लामा हिल्ली, तज़किरा अल फ़ोक़हा, 1422 हिजरी, खंड 12, पृष्ठ 144।
  32. अल्लामा हिल्ली, तहरीर अल अहकाम अल शरिया अला मज़हबे अल इमामिया, 1420 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 396।
  33. इमाम ख़ुमैनी, तहरीर अल वसीला, 1392 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 529।
  34. शहीद अव्वल, अल दुरूस, मोअस्सास ए अल नशर अल इस्लामी, खंड 3, पृष्ठ 164।
  35. फ़ख़्र अल मोहक़्क़ेक़ीन हिल्ली, ईज़ाह अल फ़वाएद, 1387 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 405।
  36. गुलपायेगानी, हिदायत अल एबाद, 1371 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 342।
  37. ख़ूई, मिस्बाह अल फ़क़ाहा, 1377 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 453।
  38. हुसैनी आमोली, मिफ़्ताहुल करामा, 1419 हिजरी, खंड 12, पृष्ठ 226।
  39. गुलिस्ताने, मन्हज अल यक़ीन, 1388 शम्सी, पृष्ठ 136; शब्बर, अल-अख़्लाक़, मतबआ अल नोमान, पृष्ठ 216; दस्तग़ैब, गुनाहाने कबीरा, 1388 शम्सी, खंड 2, पृष्ठ 77।
  40. दस्तग़ैब, गुनाहाने कबीरा, 1388 शम्सी, खंड 2, पृष्ठ 77।
  41. शहीद अव्वल, अल दुरूस, मोअस्सास ए अल नशर अल इस्लामी, खंड 3, पृष्ठ 164; आले उस्फ़ूर, सदाद अल एबाद, 1379 शम्सी, पृष्ठ 430।
  42. नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 22, पृष्ठ 78।
  43. शहीद अव्वल, अल दुरूस, मोअस्सास ए अल नशर अल इस्लामी, खंड 3, पृष्ठ 164; शहीद सानी, अल-रौज़ा अल बहिया, 1410 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 215।
  44. नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 22, पृष्ठ 77।
  45. नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 22, पृष्ठ 86; ख़ानसारी, जामेअ अल मदारिक फ़ी शरहे अल मुख्तसर अल नाफ़ेअ, 1405 हिजरी, खंड 7, पृष्ठ 113; ख़ूई, मिस्बाह अल फ़क़ाहा, 1377 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 459।
  46. शेख़ तूसी, अल ख़िलाफ़, 1407 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 329; नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 22, पृष्ठ 86; हुसैनी आमोली, मिफ्ताहुल करामा, 1419 हिजरी, खंड 12, पृष्ठ 226; ख़ूई, मिस्बाह अल-फ़काहा, 1377 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 459।
  47. नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 22, पृष्ठ 86; खूई, मिस्बाह अल फ़काहा, 1377 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 459।
  48. शेख़ तूसी, अल ख़िलाफ़, 1407 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 329; नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 22, पृष्ठ 86; ख़ूई, मिस्बाह अल फ़क़ाहा, 1377 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 459।
  49. शेख़ तूसी, अल ख़िलाफ़, 1407 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 329; मोहक़्क़िक़ हिल्ली, शराए अल इस्लाम, 1409 हिजरी, खंड 4, पृष्ठ 973।
  50. मोहक़्क़िक़ हिल्ली, शराए अल इस्लाम, 1409 हिजरी, खंड 4, पृष्ठ 973।
  51. अल्लामा हिल्ली, तहरीर अल अहकाम, 1420 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 425।
  52. शहीद सानी, मसालिक अल अफ़हाम, 1413 हिजरी, खंड 15, पृष्ठ 77।
  53. अल्लामा हिल्ली, तहरीर अल अहकाम, 1420 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 425।
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स्रोत

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