क़ब्रों की ज़ियारत

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क़ब्रों की ज़ियारत का अर्थ मृतक की क़ब्रों पर जाकर उनका सम्मान करना है। क़ुरआन की आयतों और हदीसों का अनुसरण करते हुए, मुस्लिम विद्वानों ने क़ब्रों की ज़ियारत, विशेषकर अम्बिया और सालेह लोगों की क़ब्रों की ज़ियारत को वैध माना है और इसके गुण और लाभ का उल्लेख किया है। हालांकि, इस बीच, वहाबी क़ब्रों की ज़ियारत को हराम मानते हैं।

वहाबियों को छोड़कर, मुस्लिम न्यायविद इस बात से सहमत हैं कि पुरुषों के लिए क़ब्रों की ज़ियारत मुस्तहब है; हालाँकि, महिलाओं के क़ब्रों की ज़ियारत के हुक्म को लेकर मतभेद है। अधिकांश इमामिया विद्वानों ने पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी क़ब्रों की ज़ियारत करना मुस्तहब माना है। इसी तरह सुन्नी विद्वानों के बीच प्रसिद्ध है कि महिलाओं के लिए कब्रों की ज़ियारत करना मकरूह है।

अराक के एक कब्रिस्तान में सौर वर्ष के आखिरी गुरुवार को कब्रों का दौरा करना (28 इस्फंद, 1399 शम्सी)[१]

परिभाषा और स्थिति

कब्रों की ज़ियारत का अर्थ मृतकों का आदर और सम्मान करने के लिए उनकी कब्रों पर जाना है। धार्मिक दृष्टि से, इसे अम्बिया, इमामों (अ) और इमामज़ादों के साथ-साथ धर्मी लोगों की क़ब्रों पर जाने के लिए कहा जाता है, जो उनके प्रति सम्मान, अपील और आशीर्वाद जैसे विशेष अनुष्ठानों के साथ होता है।[२] ऐसा कहा जाता है कि मृतकों की क़ब्रों, विशेषकर बुज़ुर्गों की क़ब्रों का सम्मान करने का एक लंबा इतिहास रहा है, और दुनिया के लोग अपने मृतकों का सम्मान करते थे और सुदूर अतीत से उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते थे।[३] जाफ़र सुब्हानी के अनुसार, इस्लामी संस्कृति में, पैग़म्बर (स), उनके परिवार और विश्वासियों की क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाना इस्लामी संस्कृति के सिद्धांतों में से एक है।[४]

हंबली न्यायविद और इतिहासकार ज़ियाउद्दीन मुक़द्दसी (मृत्यु: 663 हिजरी) को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि कुछ हदीसों का हवाला देते हुए, मुसलमान सभी स्थानों और समय में कब्रों की ज़ियारत पर जाते थे और अपने मृतकों के लिए क़ुरआन पढ़ते थे। उन्होंने इस सुन्नत को आम सहमति (इज्मा) माना है और कहा है कि इससे किसी ने इनकार नहीं किया है।[५] गुरुवार और शुक्रवार को क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाना और मृतकों की क़ब्रों पर जाना एक परंपरा है जो ईरान जैसे कुछ इस्लामी देशों में प्रचलित है। फ़ातिहा पढ़ना और कुरआन पढ़ना, क़ब्रों को धोना, मोमबत्तियाँ जलाना, कब्रों पर फूल चढ़ाना, भिक्षा और प्रसाद वितरित करना और मृतकों को सवाब पहुंचाने के लिए दान करना आदि यह उन रीति-रिवाजों में से एक है जो कुछ लोग अपने मृतकों की क़ब्रों की ज़ियारत पर जाने के बाद करते हैं।[६]

कब्रों की ज़ियारत की वैधता और प्रभाव

कुरआन और हदीसों की आयतों का अनुसरण करते हुए, मुस्लिम विद्वानों ने कब्रों, विशेष रूप से पैग़म्बरों और धर्मी लोगों की कब्रों की ज़ियारत करने को एक वैध कार्य माना है और इसके लिए गुणों और लाभों का भी उल्लेख किया है।[७] मृत्यु और आख़िरत को याद करना,[८] भगवान के करीब आना,[९] दिलों की कोमलता,[१०] कब्रों की ज़ियारत के लिए सूचीबद्ध प्रभावों में से हैं। यह भी कहा गया है कि कब्रों पर जाकर, तीर्थयात्री जीवन की अल्पता को याद रख सकता है और यह अनुस्मारक उसे नैतिक मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा, कब्रों के मालिकों को तीर्थयात्रियों द्वारा उनके लिए की जाने वाली प्रार्थना और क्षमा से भी लाभ होता है।[११]

इमाम सादिक़ (अ) की हदीस में कहा गया है कि तुम्हें ईमान वाले पुरुषों और महिलाओं की कब्रों पर जाना चाहिए; क्योंकि वे आपसे उन्स (प्रेम) लेते हैं और यदि आप उनसे दूर चले जाते हैं तो वे डर जाते हैं।[१२] साथ ही, उनके द्वारा उद्धृत एक अन्य हदीस में यह उल्लेख किया गया है कि आपको अपने मृतकों की क़ब्रों की ज़ियारत करना चाहिए, ताकि वे आपके ज़ियारत पर आने से खुश हों, और तुम में से प्रत्येक को अपने माता-पिता के लिए प्रार्थना करने के बाद उनकी कब्रों पर अपनी ज़रूरतें मांगनी चाहिए।[१३]

वैधता का प्रमाण

मुस्लिम विद्वानों ने कब्रों पर जाने और विशेषरूप से पैग़म्बर (स) और विश्वासियों की क़ब्रों की ज़ियारत की वैधता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित सबूतों का हवाला दिया है:

ईरान में एक कब्रिस्तान में कब्रों पर ग्रीटिंग बोर्ड की स्थापना (2019 ईस्वी)[१४]
  • क़ुरआन: सूर ए तौबा की आयत 84 पैग़म्बर (स) द्वारा पाखंडियों की लाशों पर नमाज़ पढ़ने और उनके लिए दुआ करने और उनकी क़ब्रों के पास खड़े होने से मना करने की कहानी को संदर्भित करती है[१५] टिप्पणीकारों के अनुसार, पाखंडियों की लाशों पर नमाज़ पढ़ना और उनकी क़ब्रों के पास खड़े होने पर यह प्रतिबंध इंगित करता है कि कब्रों के पास खड़े होकर दुआ पढ़ना पूजा का एक वैध रूप है। अन्यथा, भगवान ने न केवल पाखंडियों की क़ब्रों के बगल में ऐसा करने से मना किया होता।[१६]
  • पैग़म्बर (स) की सुन्नत: इस्लाम की शुरुआत से ही क़ब्रों की ज़ियारत एक वैध और आम प्रथा रही है। इब्ने शब्बा ने अपनी पुस्तक तारीख अल मदीना अल मुनव्वरा में लिखा है, जब पैग़म्बर (स) मक्का की विजय से मदीना लौट रहे थे, तो उन्होंने अपनी मां आमेना की क़ब्र पर जाकर कहा: "यह मेरी मां की क़ब्र है मैंने भगवान से उनसे मिलने के लिए कहा और उन्होंने मुझे ऐसा करने की अनुमति दे दी।"[१७] यह भी कहा गया है कि वह ओहद युद्ध[१८] के शहीदों की क़ब्रों पर जाते थे और बक़ीअ क़ब्रिस्तान में विश्वासियों की क़ब्रों पर जाते थे।[१९]
  • सहाबा और ताबेईन का अमल: ऐतिहासिक और हदीसी स्रोतों में, कुछ सहाबा और ताबेईन द्वारा क़ब्रों की ज़ियारत करने की रिपोर्टें वर्णित हुई हैं, जो उनके समीप क़ब्रों की ज़ियारत करने की अनुमति को इंगित करता है।[२५]
  • विद्वानों की सर्वसम्मति: पैग़म्बर (स) की क़ब्र और विश्वासियों और धर्मियों की क़ब्रों पर जाने की वैधता भी मुस्लिम विद्वानों के बीच सर्वसम्मति का विषय है।[२६] क़ाज़ी अय्याज़ (मृत्यु: 544 हिजरी), मालेकी विद्वान और न्यायविद् ने अल शिफ़ा बे तारीफ़े हुक़ूक़े अल मुस्तफ़ा नामक पुस्तक में कहा है कि पैग़म्बर (स) की क़ब्र की ज़ियारत इस्लामी गुणों और परंपराओं में से एक है, जिसकी वैधता पर सभी मुसलमान सहमत हैं।[२७]
  • मुसलमानों का सीरत: पैग़म्बर (स) के समय से, मुसलमान विश्वासियों की क़ब्रों की ज़ियारत पर जाते थे और उनके लिए दुआ करते थे।[२८] छठी शताब्दी हिजरी में सुन्नी न्यायविदों में से एक, अबू बक्र काशानी ने पैग़म्बर (स) की इस हदीस का हवाला देते हुए कहा, نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبورِ فَزُوروهَا؛ (नहैतोकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरे फ़ज़ोरूहा); पहले, मैंने तुम्हें क़ब्रों पर जाने से मना किया था, लेकिन अब ज़ियारत पर जाओ।"[२९] कहा गया है कि पैग़म्बर (स) द्वारा क़ब्रों पर जाने की अनुमति देने के बाद, मुसलमानों ने इसे वैध माना और तब से आज तक इसका पालन कर रहे हैं।[३०]

क़ब्रों की ज़ियारत की रस्में

मुस्लिम विद्वानों ने पैग़म्बर (स) और मासूम इमामों (अ) की सुन्नत पर विचार करते हुए क़ब्रों की ज़ियारत के आदाब और मुस्तहब्बात का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

महिलाओं का क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाना

पुरुषों के लिए क़ब्रों पर जाने की अनुमति और वांछनीयता (इस्तेहबाब) के संबंध में मुस्लिम विद्वानों के बीच कोई मतभेद नहीं है; लेकिन महिलाओं के लिए इसकी वैधता और वैधानिकता विवाद का विषय है:

  • इमामिया दृष्टिकोण: इमामिया न्यायविदों के अनुसार महिलाओं के लिए क़ब्रों की ज़ियारत करना मुस्तहब है, और साहिब अल हदाएक़ ने इसके लिए सर्वसम्मति (इज्मा) का दावा किया है[३८] हालांकि, किताब अल मोअतबर में मोहक़्क़िक़ हिल्ली और मुंतहा अल मतलब में अल्लामा हिल्ली ने महिलाओं के लिए क़ब्रों की ज़ियारत को मकरूह माना है।[३९]
  • शहीद अव्वल ने मोहक़्क़िक़ हिल्ली की राय का उल्लेख करते हुए, अपनी पुस्तक ज़िकरा अल शिया में कहा है कि महिलाओं के लिए क़ब्रों की ज़ियारत पर जाने से मकरूह होने का कारण यह है कि यह उनके पर्दे और ग़ैर महरम की निगाहों से सुरक्षा के साथ संघर्ष कर सकता है। लेकिन अगर इससे कोई विरोधाभास नहीं है, तो यह पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी जाएज़ और मुस्तहब है।[४०]
  • अहले सुन्नत दृष्टिकोण: पुस्तक शेफ़ा अल सेक़ाम में तक़ी अल दीन सुब्की के अनुसार और सुन्नी न्यायशास्त्र पर एक विश्वकोश "अल मौसूआ अल फ़िक़्हिया अल कुवैतिया" पुस्तक से उद्धृत, सुन्नी न्यायविदों के बीच लोकप्रिय राय यह है कि महिलाओं का क़ब्रों की ज़ियारत पर जाना मकरूह है।[४१] कुछ लोगों ने इसे पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी मुस्तहब माना है।[४२]
  • वहाबी का दृष्टिकोण: मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब और उसके बाद, वहाबियों ने " لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ(लअनल्लाहो ज़व्वारातिल क़ुबूर)"; ईश्वर उन महिलाओं को शाप दे जो क़ब्रों पर जाती हैं", हदीस का हवाला देते हुए[४३] महिलाओं के लिए क़ब्रों पर जाने की हुरमत पर टिप्पणी की है।[४४] उनमें से कुछ ने हदीस में "लअन" शब्द को हुरमत का संकेत माना है और यहां तक कि इस कार्य को (महिलाओं का क़ब्रों की ज़ियारत पर जाने को) बड़ा पाप (गुनाहे कबीरा) माना है।[४५]

हालांकि, इस दृष्टिकोण की मुस्लिम विद्वानों ने आलोचना की है। तिर्मिज़ी और हाकिम नैशापुरी जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि यह हदीस उस समय से संबंधित है जब पैग़म्बर (स) ने क़ब्रों पर जाने से मना किया था। लेकिन बाद में इस हुक्म को रद्द कर दिया गया और महिलाओं को भी कब्रों पर जाने की अनुमति दे दी गई।[४६] कुछ अन्य लोगों की राय है कि यह हदीस उन मामलों को संदर्भित करता है जहां क़ब्रों पर जाने से पाप और हराम कर्म होते हैं।[४७] मालेकी न्यायविद और टिप्पणीकार, क़ुर्तुबी (मृत्यु: 671 हिजरी) से कुछ लोगों ने वर्णित किया है कि हदीस में "ज़व्वारात" शब्द एक अतिशयोक्ति (मुबालेग़ा) है और उनका मतलब ऐसी महिलाएं हैं जो क़ब्रों पर बहुत जाती हैं, और इसलिए हदीस में अभिशाप (मअन) में सभी महिलाएं शामिल नहीं हैं।[४८] "दार अल इफ़्ता मिस्र" द्वारा जारी फ़तवे के अनुसार, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए क़ब्रों पर जाना मुस्तहब है, और हदीस उन मामलों को संदर्भित करती है जहां महिलाओं की ज़ियारत उनके दुख, रोने और विलाप को नवीनीकृत करती है।[४९]

इब्ने तैमिया और वहाबियों का क़ब्रों की ज़ियारत का विरोध

इब्ने तैमिया और वहाबियों ने शद्दो रेहाल की हदीस का हवाला देते हुए क़ब्रों की ज़ियारत के उद्देश्य से यात्रा को, यहां तक कि पैग़म्बर (स) की क़ब्र की ज़ियारत को भी हराम माना है और इसे विधर्म और बहुदेववाद का कार्य माना है।[५०] उनके अनुसार, इस हदीस के आधार पर, केवल तीन मस्जिदों, मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल अक्सा और मस्जिद अल नबी की ज़ियारत के लिए यात्रा करना जाएज़ है।[५१]

मुस्लिम विद्वानों ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है। अधिकांश सुन्नी विद्वान जैसे नोवी[५२] इब्ने हजर अस्क़लानी,[५३] ग़ज़ाली,[५४] मुल्ला अली क़ारी हन्फ़ी,[५५] शम्सुद्दीन ज़हबी,[५६] जोसास,[५७] इब्ने आबेदीन फ़क़ीह हनफ़ी,[५८] ज़रक़ानी फ़क़ीह मालेकी,[५९] इब्ने क़ोदामा हंबली[६०] और कुछ अन्य लोगों का मानना है कि हदीस शद्दो रेहाल, जिसे इब्ने तैमिया ने ज़ियारत की अवैधता के लिए उद्धृत किया है,[६१] क़ब्रों की ज़ियारत, विशेषकर पैग़म्बर (स) की क़ब्र की ज़ियारत की मनाही के लिए नहीं है। बल्कि यह तीन मस्जिदों की फज़ीलत बयान करने की स्थिति में है।

सम्बंधित लेख

फ़ुटनोट

  1. अंतिम गुरुवार वर्ष 1399- अराक कब्रिस्तान, इस्ना समाचार
  2. कयानी फ़रीद, "ज़ियारत", पृष्ठ 847।
  3. मकारिम शिराज़ी, शिया पासुख़ मी गोयद, 1428 हिजरी, पृष्ठ 89।
  4. सुब्हानी, मंशूर अक़ाएद इमामिया, 1376 शम्सी, पृष्ठ 254।
  5. मुबारकफौरी, तोहफ़ा अल अहवज़ी, 1410 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 275।
  6. "याद अज़ दस्त रफ़्तेगान; रस्मे अर्ज़िशमंदे ईरानियान/ बर्ख़ी एतेक़ादात पंजशम्बे आख़िरे साल", मेहर समाचार की वेबसाइट।
  7. सुब्हानी, आईने वहाबियत, 1386 शम्सी, पृष्ठ 102।
  8. मुस्लिम, सहीह मुस्लिम, दार एह्या अल तोरास अल अरबी, खंड 2, पृष्ठ 671; अल दार क़ुतनी, सुनन अल दारक़ुत्नी, 1424 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 467।
  9. सय्यद इब्ने ताऊस, फ़रहा अल ग़ोरी, 1419 हिजरी, पृष्ठ 104-105; अल्लामा मजलिसी, बिहार अल अनवार, 1403 हिजरी, खंड 100, पृष्ठ 120-121।
  10. मुत्तक़ी हिन्दी, कन्ज़ अल उम्माल, 1401 हिजरी, खंड 15, पृष्ठ 646।
  11. अब्राहमॉफ़, "तौजीहे फ़लसफ़ी फ़ख़्रुद्दीन राज़ी अज़ ज़ियारते क़ुबूर", पृष्ठ 86।
  12. कुलैनी, अल काफ़ी, 1407 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 228।
  13. कुलैनी, अल काफ़ी, 1407 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 230।
  14. प्रांत के शहीद कब्रिस्तान और शहीद गुलज़ार की पेंटिंग की तस्वीर, इश्क़ फ्रेम।
  15. तबातबाई, अल मीज़ान, 1363 शम्सी, खंड 9, पृष्ठ 360; सूर ए तौबा, आयत 84।
  16. तबरसी, मजमा उल बयान, 1415 हिजरी, खंड 5, पृष्ठ 100; तबातबाई, अल मीज़ान, 1363 शम्सी, खंड 9, पृष्ठ 360।
  17. इब्ने शब्बा, तारीख़ अल मदीना अल मुनव्वरा, 1410 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 120।
  18. सम्हूदी, वफ़ा अल वफ़ा, 1419 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 112।
  19. सम्हूदी, वफ़ा अल वफ़ा, 1419 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 78।
  20. फ़र्मानियान, सदाक़त, "ज़ियारते क़ुबूर व दलाएल आलेमाने शिया बर मशरूईयते आन", पृष्ठ 151।
  21. हाकिम नैशापुरी, अल मुस्तदरक अला अल सहीहैन, 1411 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 533।
  22. हुर्रे आमोली, वसाएल अल शिया, 1416 हिजरी, खंड 14, पृष्ठ 408।
  23. इब्ने क़ूलवैह, कामिल अल ज़ियारत, मकतबा अल सदूक़, पृष्ठ 36-37।
  24. उदाहरण के लिए, कुलैनी, अल काफ़ी, 1407 हिजरी, खंड 4, पृष्ठ 579 देखें; हुर्रे आमोली, वसाएल अल शिया, 1416 हिजरी, खंड 14, पृष्ठ 600-319।
  25. उदाहरण के लिए, मालिक बिन अनस, अल मुअत्ता, 1406 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 166 को देखें; सन्आनी, मुसन्नफ़, 1403 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 570-576; तक़ी अल दीन सुब्की, शफ़ा अल सेक़ाम, 1419 हिजरी, पृष्ठ 166-168; मुर्तज़ा, सहीह मिन सीरत अल नबी अल आज़म, 1426 हिजरी, खंड 6, पृष्ठ 283।
  26. तक़ी अल दीन सुब्की, शफ़ा अल सेक़ाम, 1419 हिजरी, पृष्ठ 184; मुबारकफ़ौरी, तोहफ़ा अल अहवज़ा, 1410 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 275।
  27. अय्याज़, अल शेफ़ा बे तारीफ़ हुक़ूक़ अल मुस्तफ़ा, 1407 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 194।
  28. ज़ारेई सब्ज़ेवारी, ज़ियारत दर निगाहे शरीयत, नशरे मशअर, पृष्ठ 21।
  29. मुस्लिम, सहीह मुस्लिम, दार अल एह्या अल तोरास अल अरबी, खंड 2, पृष्ठ 672।
  30. काशानी, बदाएअ अल सनाएअ, 1424 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 320।
  31. नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 4, पृष्ठ 321।
  32. शहीद अव्वल, अल मज़ार, 1410 हिजरी, पृष्ठ 221; नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 4, पृष्ठ 322-319।
  33. शहीद अव्वल, अल मज़ार, 1410 हिजरी, पृष्ठ 221; नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 4, पृष्ठ 322।
  34. इब्ने अबी याली, तबक़ात अल हनाबेला, दार अल मारेफ़त, खंड 1, पृष्ठ 264।
  35. इब्ने अबी याली, तबक़ात अल हनाबेला, दार अल मारेफ़त, खंड 1, पृष्ठ 264।
  36. शेख़ तूसी, तहज़ीब अल अहकाम, 1364 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 320; नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 4, पृष्ठ 316-318।
  37. नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 4, पृष्ठ 323।
  38. बहरानी, हदाएक़ अल नाज़ेरा, मोअस्सास ए अल नशर अल इस्लामी, खंड 169।
  39. मोहक़्क़िक़ हिल्ली, अल मोअतबर, 1407 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 339; अल्लामा हिल्ली, मुन्तहा अल मतलब, 1412 हिजरी, खंड 7, पृष्ठ 430।
  40. शहीद अव्वल, ज़करा अल शिया, 1419 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 63।
  41. तक़ी अल दीन सुब्की, शेफ़ा अल सेक़ाम, 1419 हिजरी, पृष्ठ 186; लेखकों का एक समूह, अल मौसूआ अल फिक़हिया अल कुवैतिया, वेज़ारत अल औक़ाफ़ व शोऊन अल इस्लामिया, खंड 88।
  42. उदाहरण के लिए, शरनबलाली, मराक़ी अल फ़लाह, 1425 हिजरी, पृष्ठ 228-229 देखें।
  43. तिर्मिज़ी, सुनन अल तिर्मिज़ी, 1395 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 362।
  44. अब्दुल वहाब, अल तौहीद, जामिया अल इमाम मुहम्मद बिन सऊद, पृष्ठ 65; इब्ने बाज़, फ़तावा नूर अली अल दोरब, मोअस्सास ए अल शेख़ बिन बाज़ अल ख़ैरिया, पृष्ठ 242।
  45. इब्ने बाज़, फ़तावा नूर अली अल दोरब, मोअस्सास ए अल शेख़ बिन बाज़ अल ख़ैरिया, पृष्ठ 242; इब्ने उसैमैन, अल क़ौल अल मुफ़ीद, 1424 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 430।
  46. तिर्मिज़ी, सुनन अल तिर्मिज़ी, 1395 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 362; हाकिम नैशापुरी, मुस्तादरक अला अल सहीहैन, 1411 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 529-530।
  47. मुबारकफ़ौरी, तोहफ़ा अल अहवज़ी, 1410 हिजरी, खंड 4, पृष्ठ 137।
  48. उदाहरण के लिए, असक्लानी, फ़त्ह अल बारी, 1379 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 149 को देखें; शूकानी, नील अल अवतार, 1413 हिजरी, खंड 4, पृष्ठ 134।
  49. "हुक्मे ज़ियारत अल निसा लिल क़ुबूर", दार अल इफ्ता अल मिस्रिया वेबसाइट।
  50. उदाहरण के लिए, इब्ने तैमिया, मिन्हाज अल सुन्नत, 1406 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 440 देखें; इब्ने बाज़, फ़तावा नूर अल अल दुरब, मोअस्सास ए अल शेख़ बिन बाज़ अल ख़ैरिया, पृष्ठ 243।
  51. इब्ने तैमिया, मिन्हाज अल सुन्नत, 1406 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 440; इब्ने बाज़, फ़तावा नूर अल अल दुरब, मोअस्सास ए अल शेख़ बिन बाज़ अल ख़ैरिया, पृष्ठ 243।
  52. नोवी, सहीह मुस्लिम मआ शरहे अल इमाम अल नोवी, 1392 हिजरी, खंड 9, पृष्ठ 167-168।
  53. इब्ने हजर असक्लानी, फ़त्ह अल बारी, 1379 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 65।
  54. ग़ज़ाली, एहया उलूम अल दीन, दार अल मारेफ़त, खंड 1, पृष्ठ 244।
  55. हेरवी अल क़ारी, मिरक़ात अल मफ़ातीह, 1422 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 589।
  56. ज़हबी, "सैर आलाम अल नबेला", 1414 हिजरी, खंड 9, पृष्ठ 368।
  57. जसास, अहकाम अल क़ुरआन, 1300 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 295।
  58. इब्ने आबेदीन, रद अल मुख्तार, 1412 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 627।
  59. ज़रक़ानी, शरहे अल ज़रक़ानी, 1424 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 396-397।
  60. इब्ने क़ोदामा, अल मुग़्नी, 1388 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 195।
  61. इब्ने तैमिया, मिन्हाज अल सुन्नत अल नब्विया, 1406 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 440।

स्रोत

  • अब्राहमॉफ़, बिन्यामीन, उरुजनिया, परवानेह, "तौजीहे फ़लसफ़ी फ़ख़्रुद्दीन राज़ी अज़ ज़ियारते क़ुबूर", मारेफ़त क्वार्टरली में, इस्फंद 1380 शम्सी, नंबर 54।
  • इब्ने अबी याली, मुहम्मद बिन मुहम्मद, तबक़ात अल हनाबेला, बेरूत, दार अल मारेफ़त, बी ता।
  • इब्ने हजर असक्लानी, अहमद बिन अली, फ़त्ह अल बारी शरहे सहीह अल बोखारी, बेरूत, दार अल मारेफ़त, 1379 हिजरी।
  • इब्ने बाज़, अब्दुल अज़ीज़, फ़तावा नूर अला अल दरब, बी जा, मोअस्सास ए अल शेख़ बिन बाज़ अल खैरिया, बी ता।
  • इब्ने तैमिया, अहमद बिन अब्दुल हलीम, मिन्हाज अल सुन्नत अल नब्विया, अरब, जामिया अल इमाम मुहम्मद बिन सऊद, 1406 हिजरी।
  • इब्ने शब्बा, अबू ज़ैद उमर, तारीख़ अल मदीना अल मुनव्वरा, क़ुम, दार अल फ़िक्र प्रकाशन, 1410 हिजरी।
  • इब्ने आबेदीन, मुहम्मद अमीन इब्ने उमर, रद्द अल मुख्तार, बेरूत, दार अल फ़िक्र, 1412 हिजरी।
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  • "याद अज़ दस्त रफ़्तेगान; रस्मे अर्ज़िशमंद ईरानियान/बर्ख़ी एतेक़ादात पंजशम्बा आख़िरे साल", मेहर समाचार एजेंसी की वेबसाइट, पोस्टिंग की तिथि: 25 इस्फंद 1390 शम्सी, देखने की तिथि: 15 ख़ुर्दाद 1403 शम्सी।