हराम के साथ मिश्रित माल

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संदिग्ध धन के साथ भ्रमित न हों।

हराम के साथ मिश्रित संपत्ति (अरबी: المال المختلطة بالحرام) या हराम के साथ मिश्रित हलाल संपत्ति, वह संपत्ति है जिसका एक हिस्सा शरई माध्यम से प्राप्त किया गया हो और इसका एक हिस्सा ग़ैर-शरई माध्यम से प्राप्त किया गया हो।[१] इसमें और संदिग्ध संपत्ति में अंतर यह है कि इसके हराम के साथ मिल जाने का संदेह होता है।[२]

इस्लामी न्यायशास्त्र में, हराम संपत्ति के साथ मिश्रित हलाल संपत्ति को ख़र्च करने की अनुमति (जायज़) नहीं है।[३] शिया न्यायविदों के अनुसार, यदि हराम संपत्ति की राशि और मालिक ज्ञात है, तो हराम संपत्ति को उसके मालिक को वापस करना अनिवार्य (वाजिब) है।[४] लेकिन यदि हराम संपत्ति की रक़म ज्ञात हो, लेकिन मालिक अज्ञात हो, तो न्यायविदों के एक समूह के फ़तवे के अनुसार, वह रक़म मालिक की ओर से दान (सदक़ा) में दी जायेगी। एहतियात (वाजिब) के तौर पर, उसे शरीयत के शासक (हाकिमे शरअ) से अनुमति लेनी चाहिए।[५] वहीं दूसरी ओर, यदि संपत्ति का मालिक ज्ञात है, लेकिन उसकी राशि अज्ञात है, तो न्यायविदों के एक समूह के अनुसार, उसे संतुष्ट करना चाहिए, और यदि संपत्ति का मालिक संतुष्ट नहीं है, तो उसे वह राशि दी जानी चाहिए जो निश्चित रूप से उसकी है।[६]

लेकिन अगर हराम संपत्ति की रक़म और उसके मालिक के बारे में कोई भी पता नहीं है, तो शिया न्यायविदों ने इसे उन सात मामलों में से एक माना है जिनमें ख़ुम्स अनिवार्य है। [७] यह फ़तवा प्रसिद्ध शिया मुजतहिदों की राय है।[८] और यह कहा गया है कि मिश्रित संपत्ति पर ख़ुम्स देना सुन्नियों की नज़र में अनिवार्य नहीं है।[९]

यदि मिश्रित संपत्ति का ख़ुम्स अदा करने के बाद उसका मालिक मिल जाता है, तो इमाम ख़ुमैनी, सय्यद अली सीस्तानी और मकारिम शिराज़ी जैसे कुछ मराजेए तक़लीद की राय के अनुसार, अनिवार्य एहतियात (एहतेयाते वाजिब) के अनुसार, उसे उसकी राशि वापस दी जायेगी। और सय्यद अबुल क़ासिम ख़ूई, सय्यद मुहम्मद रज़ा गुलपायगानी, मुहम्मद अली अराकी और मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी जैसे विद्वानों एक समूह के अनुसार, मालिक को कुछ भी देना आवश्यक नहीं है।[१०]

फ़ुटनोट

  1. देखें: मोंटेजेरी, मबानी फ़िक़ही हुकूमते इस्लामी, 1409 हिजरी, खंड 6, पृष्ठ 184।
  2. देखें: मोंटेजेरी, इस्लामिक सरकार के न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत, 1409 हिजरी, खंड 6, पृष्ठ 184।
  3. उदाहरण के लिए, देखें: शेख अंसारी, किताब अल-खुम्स, 1415 हिजरी, पृष्ठ 111; शहीद सानी, मसालिक अल-अफ़हाम, 1413 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 141।
  4. बहरानी, ​​अल-हदायक़ अल-नाज़ेरा, 1405 हिजरी, खंड 12, पृष्ठ 364; एस्फहानी, वसीला अल-नेजात (अल-गोलपाइगानी के फ़ुटनोट्स के साथ), 1393 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 318।
  5. खुमैनी, तौज़ीहुल अल-मसायल (मोहश्शी), 1424 हिजरी, खुम्स खंड, अंक 1814।
  6. खुमैनी, तौज़ीहुल अल-मसायल (मोहश्शी), 1424 हिजरी, खुम्स खंड, अंक 1815।
  7. उदाहरण के लिए, देखें: नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1404 हिजरी, खंड 16, पृष्ठ 69; खुमैनी, तौज़ीहुल अल-मसायल (मोहश्शी), 1424 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 47।
  8. इस्लामिक न्यायशास्त्र विश्वकोश संस्थान, अहल अल-बैत (अ) के धर्म के अनुसार न्यायशास्त्र की संस्कृति, 1426 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 499; एस्फहानी, वसीला अल-नेजात (अल-गोलपाइगानी फ़ुटनोट्स के साथ), 1393 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 318; खुमैनी, तौज़ीहुल अल-मसायल (मोहश्शी), 1424 हिजरी, खुम्स खंड, अंक 1813।
  9. अंसारी शिराज़ी और अन्य, बच्चों के कानून और न्याय का विश्वकोश, 1429 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 470।
  10. खुमैनी, तौज़ीहुल अल-मसायल (मोहश्शी), 1424 हिजरी, खंड खुम्स, अंक 1817।

स्रोत

  • एस्फहानी, सैय्यद अबू अल-हसन, वसीला अल-नेजात (अल-गोलपायगनी के नोट्स के साथ), क़ुम, मेहर प्रिंटिंग हाउस, पहला संस्करण, 1393 हिजरी।
  • अंसारी शिराज़ी, क़ुदरतुल्लाह और अन्य, मौसूआ अहकाम अल अतफ़ाल व अदिल्लोहा, क़ुम, मरकज़े फ़िक़ही आइम्मा अतहार (अ), 1429 हिजरी।
  • बहरानी, ​​अल-हदायक़ अल-नाज़ेरा फ़ी अहकाम अल-इतरा अल-ताहिरा, 1405 हिजरी।
  • खुमैनी, सय्यद रूहुल्लाह, तौज़ीहुल मसायल (मोहश्शी), सैय्यद मोहम्मद हसन बनी हाशमी का शोध और सुधार, क़ुम, इस्लामिक प्रकाशन कार्यालय, 8वां संस्करण, 1424 हिजरी।
  • शहीद सानी, ज़ैन अल-दीन बिन अली, मसालिक अल-अफ़हाम फ़ी इला तनकीह शरायेअ अल-इस्लाम, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, क़ुम, अल-मारीफ अल-इस्लामिया इंस्टीट्यूट के अनुसंधान समूह द्वारा संपादित, पहला संस्करण, 1413 हिजरी।
  • शेख अंसारी, मुर्तुज़ा, किताब अल-ख़ुम्स, कांग्रेस में अनुसंधान समूह, क़ुम, शेख आज़म अंसारी की स्मृति में कांग्रेस, पहला संस्करण, 1415 हिजरी।
  • इस्लामिक न्यायशास्त्र विश्वकोश संस्थान, अहल अल-बेत (अ) के धर्म के अनुसार न्यायशास्त्र, की देखरेख में: सैय्यद महमूद हाशमी शाहरूदी, क़ुम, अहल अल-बेत (अ) पर इस्लामी न्यायशास्त्र विश्वकोश संस्थान, पहला संस्करण, 1426 हिजरी।
  • मोंतज़ेरी, हुसैन अली, मबानी फ़िक़ही हुकूमते इस्लामी, महमूद सलावती और अबुल फ़ज़ल शकूरी द्वारा अनुवादित, क़ुम, कैहान इंस्टीट्यूट, पहला संस्करण, 1409 हिजरी।
  • नजफी, मोहम्मद हसन, जवाहिर अल-कलाम फ़ी शरह शराये'ए अल-इस्लाम, अब्बास क़ूचानी और अली आखुंदी, बेरूत द्वारा संशोधित, दार इहया अल-तुरास अल-अरबी, 7वां संस्करण, 1404 हिजरी।