आय ए हिजाब

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आय ए हिजाब
आयत का नामआय ए हिजाब
सूरह में उपस्थितसूर ए नूर
आयत की संख़्या31
पारा18
नुज़ूल का स्थानमदीना
विषयफ़िक़्ही (वुजूबे हिजाब)
सम्बंधित आयातआय ए जिलबाब


आय ए हिजाब (अरबी: آية الحجاب) (सूर ए नूर: 31) महिलाओं को हिजाब पहनने की आवश्यकता के बारे में बात करती है। यह आयत हिजाब के वुजूब के लिए न्यायविदों के क़ुरआनी दलीलों में से एक है। इसके अलावा, कुछ न्यायविद आयत में उपस्थिति वाक्यांश اِلّا ما ظَهَر مِنها "इल्ला मा ज़हर मिन्हा" (जो दिखाई दे रहा है उसे छोड़कर) के आधार पर कहते हैं कि महिला के लिए कलाई से नीचे का हाथ और चेहरा का ढंकना अनिवार्य (वाजिब) नहीं है।

अन्य आयतों को भी आय ए हिजाब के शीर्षक से जाना जाता है। इनमें सूर ए अहज़ाब की आयत 59 है, जिसे आय ए जिलबाब कहा जाता है।

आयत के शब्द और अनुवाद

सूर ए नूर की आयत 31 को आय ए हिजाब के रूप में जाना जाता है।[१] ऐसा कहा जाता है कि इस आयत के नुज़ूल के साथ, हिजाब महिलाओं के लिए अनिवार्य (वाजिब) हो गया था।[२]

न्यायशास्त्रीय अनुप्रयोग

न्यायशास्त्र की पुस्तकों में, महिलाओं के हिजाब पहनने के वुजूब और हिजाब की सीमाओं (हुदूद) सहित इसके कुछ अहकाम को व्यक्त करने के लिए इस आयत का हवाला दिया गया है।[३] न्यायविदों के अनुसार, वाक्यांश «لَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» "ला युबदीना ज़ीनतोहुन्ना" महिलाओं के लिए हिजाब के दायित्व (वुजूब) को इंगित करता है।[४] इसके अलावा, शेख़ अंसारी, शहीद सानी और अल्लामा हिल्ली जैसे कुछ शिया न्यायविदों के अनुसार, वाक्यांश «اِلّا ما ظَهَر مِنها» "इल्ला मा ज़हर मिन्हा" (जो दिखाई दे रहा है उसे छोड़कर) चेहरे और हाथों (कलाई से नीचे) को ढकने के वुजूब से बाहर करता है।[५]

नाज़िल होने का कारण

इस आयत के नाज़िल होने के बारे में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत है कि एक दिन महिलाओं का एक समूह अस्मा, मुर्शेदा की बेटी के पास गया जिन्होंने उचित आवरण नहीं किया था। इस तरह कि उनकी पायल, गर्दन और स्तनों का उभार साफ़ दिख रहा था। वह इस हरकत से नाराज़ हो गईं और उन्होंने उनकी निंदा की। इसके बाद यह आयत नाज़िल हुई।[६] क़ुरआन के टीकाकार तबरसी ने भी इस संदर्भ में लिखा है, इस आयत के नाज़िल होने से पहले महिलाएं सिर पर स्कार्फ इस तरह से पहनती थीं कि उसके पीछे का हिस्सा पीठ के पीछे होता था और उनकी गर्दन और छाती दिखाई देती थी।[७]

व्याख्या नोट्स

टिप्पणीकारों के अनुसार, «لَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» "लायुबदीना ज़ीनतोहुन्ना" वाक्यांश में ज़ीनत प्रकट न करने का अर्थ शरीर के उन हिस्सों को नहीं दिखाना है जिन्हें आमतौर पर सजाया जाता है [जैसे कि कान और गर्दन], न केवल आभूषणों को दिखाना; क्योंकि सिर्फ़ आभूषण दिखाना जैसे केवल झुमके का दिखाना हराम नहीं है।[८] "ख़ोमुर" ख़ेमार का बहुवचन है, जिसका अर्थ है एक आवरण जिससे महिलाएं अपना सिर ढकती हैं।[९] इस वाक्यांश में «وَلْيضْرِبْنَ بِخُمُرِ‌هِنَّ عَلَیٰ جُيوبِهِنَّ» “वल यज़रिबना बे ख़ोमुरेहिन्ना अला जोयूबेहिन्ना” (उन्हें अपना दुपट्टा अपनी गर्दन पर रखना चाहिए) यह आदेश दिया गया है कि महिलाएं अपनी छाती पर स्कार्फ डालें ताकि उनके बाल, कान और गर्दन दिखाई नहीं दे।[१०] तफ़सीरे नूरे सक़लैन में इमाम बाक़िर (अ) की रिवायत में इस आयत की व्याख्या में (وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) (वला युबदीना ज़ीनतोहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा), तीन प्रकार के आभूषण (ज़ीनत) पेश किए गए हैं 1- लोगों के लिए आभूषण (ज़ीनत) जैसे: सूरमा, अंगूठी, कंगन, मेंहदी जो हथेली पर रगड़ी जाती है। 2- महारिम के लिए आभूषण (ज़ीनत) जैसे: हार और चेहरे के आभूषण, बाज़ूबंद और हाथ के आभूषण 3- पति के लिए आभूषण (ज़ीनत), पति के लिए ज़ीनत, जो पूरा शरीर है।[११]

जिलबाब से ढकना

मुख्य लेख: आय ए जिलबाब

सूर ए अहज़ाब की आयत 59 भी हिजाब के बारे में बात करती है, जिसे “आय ए जिलबाब” के रूप में जाना जाता है।[१२] इस आयत में, महिलाओं को खुद को जिलबाब से ढकने के लिए कहा गया है।[१३] कोशकारों ने जिलबाब की व्याख्या, ऐसा कपड़ा जो स्कार्फ़ से बड़ा और रेदा (ऊपर से ढकने वाला, अबा) से छोटा, के रूप में की है जिसे महिलाएं अपने सिर पर पहनती हैं और अपनी छाती को ढकती हैं।[१४]

सम्बंधित लेख

फ़ुटनोट

  1. देखें मरकज़े फर्हंग व मआरिफ़े क़ुरआन, दाएरतुल मआरिफ़ क़ुरआने करीम, 1382 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 381; शोधकर्ताओं का एक समूह, फ़र्हंगनामे उलूमे क़ुरआनी, 1394 शम्सी, पृष्ठ 129।
  2. सईदी, "हिजाब (1)", पृष्ठ 604।
  3. उदाहरण के लिए देखें, खूई, मौसूआ अल-इमाम खूई, 1418 हिजरी, खंड 32, पृष्ठ 36-47; अल्लामा हिल्ली, तज़किरा अल-फ़ोक़्हा, आले अल बैत इंस्टीट्यूट, खंड 2, पृष्ठ 446-447।
  4. खूई, मौसूआ अल-इमाम खूई, 1418 हिजरी, खंड 32, पृष्ठ 36।
  5. शेख़ अंसारी, किताब अल-निकाह, 1415 हिजरी, पृष्ठ 46-47; शहीद सानी, मसालिक, 1413 हिजरी, खंड 7, पृष्ठ 47; अल्लामा हिल्ली, तज़किरा अल-फ़ोक़्हा, आले अल बैत इंस्टीट्यूट, खंड 2, पृष्ठ 446-447।
  6. इब्ने अबी हातिम, तफ़सीर अल-कुरान अल-अज़ीम, 1419 हिजरी, खंड 8, पृष्ठ 2573।
  7. तबरसी, मजमा उल बयान, 1372 शम्सी, खंड 7, पृष्ठ 217।
  8. तबरसी, मजमा उल बयान, 1372 शम्सी, खंड 7, पृष्ठ 217; तबातबाई, अल-मीज़ान, 1417 हिजरी, खंड 15, पृष्ठ 111।
  9. तबरसी, मजमा उल बयान, 1372 शम्सी, खंड 7, पृ.217; तबातबाई, अल-मीज़ान, 1417 हिजरी, खंड 15, पृष्ठ 112।
  10. तबरसी, मजमा उल बयान, 1372 शम्सी, खंड 7, पृष्ठ 217।
  11. हुवैज़ी, तफ़सीर नूर अल-सक़लैन, 1415 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 529।
  12. शोधकर्ताओं का एक समूह, फ़र्हंगनामे उलूमे कुरआनी, 1394 शम्सी, पृष्ठ 126।
  13. तबातबाई, अल-मीज़ान, 1417 हिजरी, खंड 16, पृष्ठ 339; तबरसी, मजमा उल बयान, खण्ड 8, पृष्ठ 581।
  14. तुरैही, मजमा उल बहरैन, 1375 शम्सी, खंड 2, पृष्ठ 24, शब्द "जलब" के अंतर्गत।

स्रोत

  • इब्ने अबी हातिम, अब्दुर्रहमान इब्ने मुहम्मद, तफ़सीर अल-कुरान अल-अज़ीम, असद मुहम्मद अल-तय्यब द्वारा शोध, सऊदी अरब, नज़ार मुस्तफ़ा अल-बाज़ का स्कूल, तीसरा संस्करण, 1419 हिजरी।
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  • हुर्रे आमोली, मुहम्मद बिन अल-हसन, वसाएलुश शिया एला तहसील मसाएल अल शरिया, मुहम्मद रज़ा हुसैनी जलाली का शोध, क़ुम, आल अल बैत ले एहिया अल-तोरास फाउंडेशन, 1416 हिजरी।
  • हुवैज़ी, अब्दे अली बिन जुमा, तफ़सीर नूर अल-सक़लैन, क़ुम, इस्माइलियन पब्लिशिंग हाउस, चौथा संस्करण, 1415 हिजरी।
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  • सईदी, फ़रीदा, "हिजाब (1)", दानिशनामे जहाने इस्लाम में, खंड 12, तेहरान, इस्लामिक इनसाइक्लोपीडिया फाउंडेशन, पहला संस्करण, 1387 शम्सी।
  • शहीद सानी, ज़ैनुद्दीन बिन अली, मसालिक अल-अफ़हाम अल-तंक़ीह शराए अल-इस्लाम, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, क़ुम, अल-मआरिफ़ अल-इस्लामिया स्था. के अनुसंधान समूह द्वारा अनुसंधान और सुधार, पहला संस्करण, 1413 हिजरी।
  • शेख़ अंसारी, मुर्तज़ा, किताब अल-निकाह, क़ुम, शेख़ आज़म अंसारी के सम्मान में विश्व कांग्रेस, 1415 हिजरी।
  • तबातबाई, सय्यद मोहम्मद हुसैन, अल-मीज़ान फ़ी तफ़सीर अल-कुरान, क़ुम, इस्लामिक प्रकाशन कार्यालय, पाँचवाँ संस्करण, 1417 हिजरी।
  • तबरसी, फ़ज़ल बिन हसन, मजमा उल बयान फ़ी तफ़सीर अल-कुरान, तेहरान, नासिर खोस्रो, तीसरा संस्करण, 1372 शम्सी।
  • तुरैही, फ़ख़्रुद्दीन, मजमा उल बहरैन, शोध: सय्यद अहमद हुसैनी, तेहरान, मुर्तज़वी किताबों की दुकान, तीसरा संस्करण, 1375 शम्सी।
  • अल्लामा हिल्ली, हसन बिन यूसुफ, तज़किरा अल-फ़ोक्हा, आले-अल-बैत संस्थान, क़ुम, प्रथम संस्करण, आले-अल-बैत संस्थान के अनुसंधान समूह का अनुसंधान और सुधार।
  • मरकज़े फ़र्हंग व मआरिफ़े क़ुरआन, दाएरतुल मआरिफ़ कुरआन, क़ुम, बोस्तान किताब, 1382 शम्सी।