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प्रारूप:वादा तोड़ना

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(वादा तोड़ना से अनुप्रेषित)

वादा तोड़ने वाला लेख: वादा निभाना और अनुबंध तोड़ने वाले लेख से जुड़ा है।

वादा तोड़ना या वचनभंग का अर्थ वादा न निभाना; कुरआन और इस्लामी रिवायतो में इसकी निंदा की गई है। यह अवधारणा वादा निभाने के विपरीत है और किसी आधिकारिक अनुबंध को तोड़ने से अंतर करता है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार, ईश्वर कभी वादा नहीं तोड़ता, और अहले बैत (अ) ने भी वादा निभाना ज़रूरी माना है। पैग़म्बर (स) की रिवायतो में, वादा तोड़ना पाखंडी की निशानी माना जाता है।

वादा तोड़ने की निंदा करने पर कई नैतिक बातों पर ज़ोर देने के बावजूद, शिया न्यायविदो का जाना-माना नज़रिया यह है कि न्याशास्त्र के दृष्टिकोण से वादा तोड़ना मना नहीं है, बल्कि इसे मकरूह माना जाता है। उनका तर्क सीर ए मुताशर्रेआ पर आधारित है; क्योंकि आइम्मा मासूमीन (अ) के ज़माने में भी, इस्लामी कानून मानने वाले लोग कभी-कभी अपने वादे तोड़ देते थे और इसे पाप नहीं मानते थे। हालांकि, न्यायविदो ने साफ़ किया है कि अगर कोई व्यक्ति शुरू से ही वादा तोड़ने का इरादा रखता है, तो यह व्यवहार झूठ बोलने का एक उदाहरण है और ऐसा करना हराम है।

महत्व

शिया शोधकर्ताओ ने न्यायशास्त्र और नैतिकता मे वादा तोड़ने पर अध्ययन किया है।[] क़ुरआन की आयतों और अहले बैत (अ) की रिवायतो में, एक सच्चे मोमिन को वह माना जाता है जो अपने वादों का पक्का हो और उन्हें न तोड़े।[] शिया मुहद्दिस कुलैनी की किताब अल-काफ़ी में वादा तोड़ने के विषय पर एक अध्याय है।[] पैग़म्बर (स) से वर्णित एक रिवायत में, ईश्वर और क़यामत पर विश्वास को अपना वादा निभाने से जुड़ा माना जाता है,[] और वादा तोड़ना पाखंडी की निशानी माना जाता है। महदी नराक़ी इस रिवायत को ऐसे व्यक्ति के बारे में मानते हैं जिसने शुरू से ही वादा निभाने का इरादा नहीं किया था या जो बिना किसी बहाने के अपना वादा नहीं निभाता है।[]

इमाम सादिक़ (अ) की एक रिवायत में, एक मोमिन का दूसरे मोमिन से किया गया वादा एक ज़रूरी नज़्र माना जाता है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, और इसे तोड़ना ईश्वर की अवज्ञा माना जाता है और यह ईश्वरीय प्रकोप का कारण होता है, और इसे सूर ए सफ़्फ़ की आयत 2 का उदाहरण माना जाता है।[] इसके अलावा, इमाम अली (अ) ने मलिक अश्तर को उनके लिखे पत्र में वादा तोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी थी, सूर ए सफ़्फ़ की आयत 3[] का उल्लेख करते हुए इसे ईश्वर और लोगों का गुस्सा भड़काने वाला बताया।

परिभाषा

वादा तोड़ने का अर्थ है किसी वादे के प्रति वफ़ादार न होना जो कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे से करता है और उसे पूरा करने से मना कर देता है।[] इस अवधारणा को वादा से मुकरना भी कहा जाता है।[] वादा तोड़ना वादा निभाने के विपरीत है।[१०]

अनुबंध तोड़ने से अंतर

मुख्य लेख: अनुबंध तोड़ना

वादा तोड़ना समझौता तोड़ने से अलग है। शोद्धकर्ताओ ने अनुबंध तोड़ने को बड़े पापों में से एक माना है। [११] न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण से, वादा एक अनुबंध है जो सेवक किसी कार्य को करने या न करने के लिए ईश्वर से करता है।[१२] शोद्धकर्ताओ के अनुसार, वाचा तोड़ना औपचारिक अनुबंध का पालन न करने को संदर्भित करता है, जबकि वादा तोड़ना गैर-संविदात्मक दायित्व को पूरा न करने को संदर्भित करता है।[१३]

अल्लाह का वादा तोड़ना असम्भव

मुर्तज़ा मुताहरी के अनुसार, मुसलमानों की आम राय के अनुसार, अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। मोअतज़ेला का मानना है कि अल्लाह अपने वादों के प्रति उतना ही वफ़ादार है जितना वह उन्हें निभाता है, और वे उन्हें तोड़ना असम्भव और निंदनीय मानते हैं।[१४] अल्लाह के वादे का अर्थ है पुरूस्कार का वादा, और उसकी वईद का अर्थ है सज़ा की धमकी।

कुरआन सूर ए रअद की आयत न 31 और सूर ए रूम की आयत न 6 में कहता है कि अल्लाह का वादा नहीं तोड़ा जा सकता। अल्लामा तबातबाई वादा तोड़ने को इच्छाशक्ति, ज्ञान, या शक्ति में कमी, या ज़रूरत की स्थिति मानते हैं, और चूँकि अल्लाह किसी भी कमी या ज़रूरत से आज़ाद है, इसलिए वह उसके लिए वादा तोड़ना असम्भव मानते हैं।[१५] सूर ए इब्राहीम की आयत 22 में, क़यामत के दिन की एक तस्वीर पेश की गई है जिसमें शैतान इस दुनिया में अपने वादे तोड़ने की बात स्वीकार करता है और अल्लाह के वादे को सच कहता है।[१६] इमाम रज़ा (अ) की एक रिवायत के अनुसार, अहले बैत अपने वादों को ऐसे कर्ज़ और पूरा करने को ज़रूरी मानते थे, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने भी किया था।[१७]

वादा तोड़ने पर न्यायशास्त्रीय नियम

शिया न्यायविदो के बीच प्रसिद्ध राय के अनुसार, वादा तोड़ना हराम नहीं है,[१८] लेकिन इसे बहुत नापसंद किया जाता है।[१९] हालांकि, अगर कोई इंसान शुरू से और वादा करते समय उसे पूरा करने की इच्छाशक्ति नहीं रखता है, तो बहुत से न्यायविदो ने उसके कर्म को हराम[२०] जाना है और झूठ तथा धोखे का उदाहरण माना है।[२१]

मरजा ए तक़लीद हुसैन मज़ाहेरी ने वादा तोड़ने को पाँच वर्गो में विभाजित करते हुए केवल एक तरह को ही वैध माना। उन्होंने अनुबंध और शर्तों को तोड़ना, जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है, साथ ही ऐसे वादे जिनसे दूसरों को धन की हानि, इज़्ज़त या जान की हानि हो, उन्हें हराम माना है। केवल वही वादा तोड़ना वैध है जिससे किसी प्रकार के धन, इज़्ज़त अथवा जान की हानि न हो।[२२] इसके अलावा, अगर वादा किसी ऐसी शर्त पर किया गया है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है या अगर कोई धार्मिक बहाना है जैसे कि भूल जाना या व्यक्तिगत सहमति, तो वादा तोड़ना वैध है।[२३]

अगर कोई वादा ब्याज देने या जुआ खेलने जैसे हराम काम करने से जुड़ा है, तो उस वादे को व्यवहारिक करना भी हराम है।[२४] इमामी न्यायविदो के बीच अपनी पत्नी और परिवार से झूठे वादे करने के मुद्दे पर मतभेद हैं, कुछ इसे हराम और कुछ वैध मानते हैं।[२५]

वादा तोड़ने के वैध होने पर तर्क

कुछ न्यायविदो ने आयतों और रिवायतों के आधार पर वादा तोड़ना हराम माना है,[२६] लेकिन, उन्होंने यह फ़तवा भी जारी किया है कि वादा तोड़ना मकरूह है। विद्वानों के चरित्र और व्यवहार को देखते हुए, जो कभी-कभी वादा तोड़ना जायज़ मानते हैं सय्यद अबुल क़ासिम ख़ूई, वादा तोड़ना मकरूह मानते हैं।[२७]

नैतिकता में वादा तोड़ना

नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, वादा तोड़ना नापसंद माना जाता है[२८] और जो इंसान अपना वादा पूरा नहीं करता, वह निंदा का हक़दार है।[२९] जामेअ अल-सआदात में, वादा करते समय पक्का वादा करने और उसके नकारात्मक प्रभाव से बचने की सलाह दी गई है। और उसे अल्लाह की मर्ज़ी या दूसरी शर्तों पर निर्भर बना दें।[३०]

फ़ुटनोट

  1. मुहम्मदयान, जवाज़ ख़ुल्फ़ वादा दर तराज़ूई फ़िक़्ह व अख़लाक़, पेज 26।
  2. मज़ाहेरी, तौज़ीह अल मसाइल, 1389 शम्सी, पेज 408।
  3. कुलैनी, अल काफ़ी, 1407 हिजरी, भाग 2, पेज 363।
  4. कुलैनी, अल काफ़ी, 1407 हिजरी, भाग 2, पेज 363।
  5. नराक़ी, जामेअ अल सआदात, अल आलमी प्रकाशन संस्थान, भाग 2, पेज 342।
  6. कुलैनी, अल काफ़ी, 1407 हिजरी, भाग 2, पेज 363।
  7. सय्यद रज़ी, नहजुल बलाग़ा (सुब्ही सालेह), 1414 हिजरी, पेज 444।
  8. अंसारी, अल मौसूआ अल फ़िक़्हीया अल मैसरा, 1415 हिजरी, भाग 13, पेज 584-585; मकारिम शिराजी, अखलाक़ दर क़ुरआन, 1377 शम्सी, भाग 3, पेज 262।
  9. खुल्फ़ वादा बा बदक़ौली, आयतुल्लाह सिस्तानी की साइट।
  10. मज़ाहेरी, तौज़ीह अल मसाइल, 1389 शम्सी, पेज 408।
  11. दस्तेग़ैब, गुनाहाने कबीरा, 1375 श्म्सी, पेज 327 -331।
  12. खुर्रमशाही, दानिशनामा क़ुरआन व क़ुरआन पुजूही, 1377 शम्सी, भाग 2, पेज 1499 ।
  13. ग़ज़ंफ़री, अख़लाक़ दर कुरआन व सुन्नत हावी यकसद नुकता अखलाक़ी, 1392 शम्सी, भाग 2, पेज 193।
  14. मुताहरी, मजमूआ आसार, 1376 शम्सी, भाग 3, पेज 75।
  15. तबातबाई, अल मीज़ान, 1352 शम्सी, भाग 16, पेज 156।
  16. मुताहरी, मजमूआ आसार, 1376 शम्सी, भाग 4, पेज 276।
  17. इब्ने शैयबा हर्रानी, तोहफ उल उक़ूल, 1404 हिजरी, भाग 2, पेज 15।
  18. शेख अंसारी, अल मकासिब, 1415 हिजरी, भाग 2, पेज 15।
  19. खूई, मिंहाज अल सालेहीन, 1410 हिजरी, बख्श 1, पेज 10; मुहम्मदयान, जवाज़ खुल्फ़ वादा दर तराजूई फ़िक़्ह व अख़लाक़, पेज 30।
  20. मुहम्मदयान, जवाज़ खुल्फ़ वादा दर तराजूई फ़िक़्ह व अख़लाक़, पेज 31।
  21. ज़ंजानी, किताब निकाह, 1419 हिजरी, भाग 18, पेज 5916।
  22. मजाहेरी, तौज़ीह अल मसाइल, 1389 शम्सी, पेज 408-409।
  23. खुल्फ़ वादा या बदकौली, आयतुल्लाह सिस्तानी की साइट।
  24. खुल्फ़ वादा या बदकौली, आयतुल्लाह सिस्तानी की साइट।
  25. हमदानी, शमूल अदिल्ला हुरमत दुरूग़ निस्बत बे खानवादेह व बस्तेगान, पेज 106-107।
  26. खूई, मिस्बाह अल फ़क़ाहा, 1413 हिजरी, भाग 1, पेज 393; मजलिसी, लवामेअ साहिब क़रानी, 1414 हिजरी, भाग 6, पेज 489।
  27. ख़ूई, मिस्बाह अल फ़काहा, 1413 हिजरी, भाग 1, पेज 393।
  28. शुबैरी, किताब निकाह, 1383 शम्सी, भाग 4, पेज 1124।
  29. मुहम्मदयान, जवाज़ ख़ुल्फ़ वादा दर तराजूई फ़िक़्ह व अख़लाक़, पेज 36।
  30. नराक़ी, जामेअ अल सआदात, अल-आलमी प्रकाशन संस्थान, भाग 2, पेज 342।

स्रोत

  • * ख़ुल्फ़ वादा या बदक़ौली, आयतुल्लाह सिस्तानी की साइट, वीज़िट की तारीख 19 अक्टूबर 2023 ई।
  • अंसारी, मुहम्मद अली, अल मौसूआ अल फ़िक़्हीया अल मैयसरा, क़ुम, मजमा अल फ़िक्र अल इस्लामी, पहला संस्करण, 1415 हिजरी।
  • कुलैनी, मुहम्मद बिन याक़ूब, अल काफ़ी, तेहरान, दार अल कुतुब अल इस्लामीया, चौथा संस्करण, 1407 हिजरी।
  • ख़ूई, सय्यद अबुल क़ासिम, मिस्बाह अल फ़काहत, वक्ताः मुहम्मद अली तौहीदी, अप्रकाशित स्थान, अप्रकाशित प्रकाशक, अप्रकाशित तारीख।
  • खुर्रमशाही, बहाउद्दीन, दानिशनामा क़ुरआन व क़ुरआन पुजूही, तेहरान, नाहीद व दोस्तान प्रकाशन, 1377 शम्सी।
  • खूई, सय्यद अबुल क़ासिम, मिंहाज अल सालेहीन, क़ुम, मदीनातुल इल्म, 1410 हिजरी।
  • ग़ज़ंफ़री, अली, अख़लाक़ दर क़ुरआन व सुन्नत हावी यकसद बहस क़ुरआनी (भाग 4), तेहरान, उलूम क़ुरआनी संकाय, 1392 शम्सी।
  • तबातबाई, सय्यद मुहम्मद हुसैन, अल मीज़ान फ़ी तफसीर अल क़ुरआन, बैरुत, अल-आलमी प्रकाशन संस्थान, 1352 शम्सी।
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  • नराक़ी, मुहम्मद महदी, जामेअ अल सआदात, बैरूत, अल-आलामी प्रकाशन संस्थान, अप्रकाशित तारीख।
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  • मज़ाहेरी, हुसैन, तौज़ीह अल मसाइल, इस्फ़हान, अल-ज़हरा सांस्कृतिक संस्थान, 1389 शम्सी।
  • मीरलौही, सय्यद अली, तरादुफ दर क़ुरआन करीम, क़ुम, इस्लामी विज्ञान और संस्कृति अनुसंधान संस्थान, पहला संस्करण, 1392 शम्सी।
  • मुताहरी, मुर्तज़ा, मज्मूआ आसार, तेहरान, सदरा, 1376 शम्सी।
  • मुहम्मदयान, अली, जवाज़ ख़ुल्फ़ वादा दर तराजूई फ़िक्ह व अख़लाक, दर पुजूहिश नामा अख़लाक़, क्रमांक 50, ज़मिस्तान 1399 शम्सी।
  • शुबैरी ज़ंजानी, सय्यद मूसी, किताब निकाह, क़ुम, रायपर्दाज़ अनुसंधान संस्थान, पहला संस्करण, 1419 हिजरी।
  • शेख अंसारी, मुर्तज़ा, अल मकासिब, क़ुम, शेख आज़म अंसारी की याद में वर्ल्ड कांग्रेस, पहला संस्करण 1415 हिजरी।
  • सय्यद रज़ी, मुहम्मद बिन हुसैन, नहजुल बलाग़ा (सुब्ही सालेह), क़ुम, हिजरत, पहला संस्करण, 1414 हिजरी।
  • हमदानी मुस्तफ़ा, शुमूल अदिल्ला हुरमत दुरूग़ निस्बत बे खानवादे व बेस्तेगान, दर फ़सलनामा फ़िक़्ह, साल 22, क्रमांक 2, ताबिस्तान 1394 शम्सी।

इब्ने शयबा हर्रानी, हसन बिन अली, तोहफ अल उक़ूल, क़ुम, जामेअ मुदर्रेसीन, दूसरा संस्करण, 1404 हिजरी।