ग़ीबत की आयत

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ग़ीबत की आयत
आयत का नामआय ए ग़ीबत
सूरह में उपस्थितसूर ए हुजुरात
आयत की संख़्या12
पारा26
नुज़ूल का स्थानमदीना
विषयएतेक़ादी, फ़िक़ही, (ग़ीबत का हराम होना और उसका कारण)

ग़ीबत की आयत (अरबी: آية الغيبة) (सूर ए हुजुरात: आयत 12) ग़ीबत के हराम होने और उसका कारण बताती है। इस आयत में चुगली करने की तुलना अपने मरे हुए भाई का मांस खाने से की गई है और जिस तरह एक व्यक्ति अपने मृत भाई का मांस खाने से नफ़रत करता है, उसी तरह उसे चुगली करने से भी नफ़रत करनी चाहिए।

यह आयत पैग़म्बर (स) के दो साथियों के बारे में सामने आई थी जिन्होंने सलमान फ़ारसी और ओसामा बिन ज़ैद के बारे में चुगली (ग़ीबत) की थी।

आयत में "भाई" की व्याख्या इस तथ्य के कारण है कि उख़ूव्वत की आयत के अनुसार, मोमिनों को एक दूसरे के भाई के रूप में संबोधित किया गया है। कुछ न्यायविदों के दृष्टिकोण से, «لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً»، "मृत भाई का मांस खाना" वाक्यांश के आधार पर, केवल मुसलमानों की ग़ीबत निषिद्ध (हराम) है, और काफिरों और यहां तक ​​कि फ़ासिक़ों की ग़ीबत अनुमेय (मुबाह) माना गया है; दूसरी ओर, कुछ न्यायशास्त्रियों ने इस आयत में ग़ीबत के निषेध की व्यापकता के आधार पर ग़ैर मोमिनों की ग़ीबत को भी हराम माना है। मकारिम शीराज़ी के अनुसार, उल्लिखित श्लोक के अनुसार, बुरा संदेह खोज करने (तजस्सुस) का कारण बनता है, खोज लगाना गुप्त बुराईयों का खुलासा करने का कारण बनता है और दोषों का ज्ञान ग़ीबत का कारण बनता है; इसी वजह से ये तीन चीजें इस्लाम में हराम हैं।

पाठ और अनुवाद

सूर ए हुजुरात की बारहवीं आयत को ग़ीबत की आयत कहा जाता है:[१]

शाने नुज़ूल

ग़ीबत की आयत के संबंध में, जो मदीना में नाज़िल हुई,[२] इसके रहस्योद्घाटन (शान ए नुज़ूल) के दो पहलुओं का वर्णन किया गया है:

मजमा अल-बयान में फ़ज़्ल बिन हसन तबरसी (मृत्यु: 548 हिजरी) के अनुसार, यह आयत पैग़म्बर (स) के दो साथियों के बारे में सामने आई थी जिन्होंने सलमान फ़ारसी की ग़ीबत की थी। उन दो लोगों ने सलमान को अपने लिये खाना लाने के लिए पैगंबर (स) की सेवा में भेजा था। पैग़म्बर (सल्ल.) ने सलमान को ओसामा बिन ज़ैद के पास भेजा जो गोदाम के रक्षक थे। ओसामा ने सलमान से कहा कि खाना ख़त्म हो गया है और सलमान खाली हाथ लौट आए। उन दोनों लोगों ने ओसामा को कंजूस बताया और सलमान के बारे में कहा कि अगर हम उसे समीहा (पानी से भरे कुएं का नाम) के कुएं पर भेजेंगे तो वह सूख जाएगा। फिर वे दोनो ख़ुद ही ओसामा के पास आये और मामले की जानकारी लेने के लिए तजस्सुस करने लगे। पैग़म्बर (स) ने उनसे कहा: क्या हुआ है कि मैं तुम्हारे मुँह में मांस खाने के निशान देख रहा हूँ? उन दोनों ने कहा: हे ईश्वर के पैगंबर (स), हमने आज मांस नहीं खाया है। पैगंबर ने कहा: तुम दोनो सलमान और ओसामा का मांस खा रहे हो! उसके बाद, ग़ैबत की आयत का रहस्योद्घाटन हुआ।[३]

यह वर्णन किया गया है कि «وَلایَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً» "वला यग़तब बअज़ोकुम बअज़ा" पैगंबर (स) के एक सेवक के बारे में नाज़िल हुआ था, जो जब सहाबा पैगंबर (स) से मिलने के लिये आते थे, तो वह उनसे भोजन मांगा करता था और फिर वह उन्हें मुलाक़ात से रोक दिया करता था। इसी कारण से, उन्होंने उसे मृदुभाषी कंजूस कहा, और उसके बारे में एक आयत उतरी।[४]

व्याख्या नोट्स

इब्ने अब्बास ने आयत की व्याख्या में कहा है कि जैसे ईश्वर ने मुर्दा मांस खाने से मना (हराम) किया है, वैसे ही उसने चुग़ली करने से भी मना (हराम) किया है।[५] इस आयत के अनुसार, जिस तरह एक व्यक्ति मुर्दा मांस खाने से नफ़रत करता है, उसी तरह उसे जीवित व्यक्ति की चुग़ली से भी नफ़रत करनी चाहिए।[६] इन में से पहला मानव स्वभाव के खिलाफ़ है, और दूसरा तर्क (अक़्ल) और शरिया के खिलाफ़ है।[७] अल्लामा तबताबाई के अनुसार, "फ़करेहतुमूहो" «فَكَرِ‌هْتُمُوه» इस तथ्य को संदर्भित करता है कि अपने मरे हुए भाई का मांस खाने से नफ़रत करना एक निश्चित और स्थिर बात है, और कोई भी बिना किसी संदेह के ऐसा काम नहीं करेगा। अत: मोमिन भाई की चुगली से भी घृणा करनी चाहिए; क्योंकि यह मृत भाई का मांस खाने के समान है।[८] इमाम ख़ुमैनी ने शरह चेहल हदीस पुस्तक में कहा है: मृत भाई का मांस खाना ग़ीबत करने का आंतरिक रूप है, और आख़ेरत में, ग़ीबत इसी तरह दिखाई देगी।[९]

चुग़ली करने की उपमा मुर्दे के मांस से देने के बारे में कहा गया है, जैसे अगर कोई मुर्दा मांस खाता है तो मुर्दे को कुछ महसूस नहीं होता, वैसे ही चुगली में किसी की पीठ पीछे बुरी बातें कही जाएं तो जिसकी चुगली हो रही है उसे कुछ भी महसूस नहीं होता।[१०] अल्लामा तबातबाई के अनुसार, आयत में भाई की व्याख्या, इसलिए है क्योंकि इस आयत से दो आयत पहले (सूरह अल-हुजुरात की आयत 10) में, मोमिनों को एक दूसरे का भाई कहा गया है। "मृत" और "मुर्दा" का शब्द इसलिए भी प्रयोग किया गया है क्योंकि जिसकी ग़ीबत की जा रही है उसे इस बात की ख़बर नही होती कि उसके पीठ पीछे उसकी बुराई की जा रही है।[११]

आयतुल्लाह मकारिम शीराज़ी ने इस आयत के आधार पर तफ़सीर ए नमूना में, बुरे संदेह (बुरे गुमान) को जासूसी (तजस्सुस) का स्रोत, जासूसी को छिपे हुए दोषों को प्रकट करने का कारण, और दोषों के प्रति जानकारी को ग़ीबत का कारण माना है, इस्लाम ने इन तीनों कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया है।[१२]

न्यायशास्त्रीय अनुप्रयोग

ग़ीबत की आयत के आधार पर न्यायशास्त्रियों ने ग़ीबत के अहकाम का उल्लेख किया हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • न्यायशास्त्री इस आयत का उपयोग ग़ीबत के हराम होने के लिए करते हैं।[१३] ग़ीबत की विभिन्न परिभाषाएँ उल्लेखित हैं।[१४] अल्लामा तबातबाई के अनुसार, उन सभी की सामान्य विशेषता यह है कि किसी की पीठ पीछे कुछ ऐसा कहा जाये जिसे सुन कर वह ग़ुस्सा हो जाये।[१५]
  • उल्लिखित श्लोक में इसकी अस्वीकृति और मृत मांस खाने की तुलना के कारण ग़ीबत को एक बड़ा पाप (गुनाहे कबीरा) माना गया है।[१६]
  • यह कहा गया है कि आयत में ग़ीबत का हराम होना केवल मुसलमानों के लिये है; क्योंकि वाक्यांश "मृत भाई का मांस" «لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً» में एक अविश्वासी शामिल नहीं हैं।[१७] इसी तरह से, आयत में बाज़ोकुम "«بعضکم»" शब्द को एक अविश्वासी की ग़ीबत की अनुमति के प्रमाण के रूप में माना गया है।[१८]
  • कुछ न्यायविद, आयत में ग़ीबत के सामान्य निषेध (आम नहयी) के आधार पर, अविश्वासियों की ग़ीबत को भी हराम मानते हैं;[१९] लेकिन कुछ के अनुसार, आयत में केवल मोमिनों की ग़ीबत का हराम होना शामिल है।[२०]
  • फ़ासिक़ की ग़ीबत को आयत में सामान्य श्रेणी से बाहर रखा गया है और उसकी ग़ीबत को अनुमेय (मुबाह) माना गया है।[२१]

फ़ुटनोट

  1. इस्लामिक न्यायशास्त्र संस्थान विश्वकोश, फ़ारसी न्यायशास्त्र, 1385, खंड 1, पृष्ठ 199।
  2. तबताबाई, अल-मिज़ान, 1390 हिजरी, खंड 18, पृष्ठ 305।
  3. तबरसी, मजमा अल-बयान, 1372, खंड 9, पृष्ठ 203।
  4. इब्न अबी हातिम, तफ़सीर अल-कुरान अल-अज़ीम, 1409 हिजरी, खंड 10, पृष्ठ 3306।
  5. इब्न अबी हातिम, तफ़सीर अल-कुरान अल-अज़ीम, 1409 हिजरी, खंड 10, पृष्ठ 3306।
  6. तबरसी, मजमा अल-बयान, 1372, खंड 9, पृष्ठ 206; तबरानी, ​​अल-तफ़सीर अल-कबीर, 2008, खंड 6, पृष्ठ 87; तबताबाई, अल-मिज़ान, 1390 हिजरी, खंड 18, पृष्ठ 323।
  7. तबरसी, मजमा अल-बयान, 1372, खंड 9, पृष्ठ 206; तबरानी, ​​अल-तफ़सीर अल-कबीर, 2008, खंड 6, पृष्ठ 87।
  8. तबातबाई, अल-मीज़ान, 1390 हिजरी, खंड 18, पृष्ठ 324।
  9. इमाम खुमैनी, चालीस हदीसों पर टिप्पणी, 1380, पृष्ठ 303।
  10. तबरसी, मजमा अल-बयान, 1372, खंड 9, पृष्ठ 206; तबरानी, ​​अल-तफ़सीर अल-कबीर, 2008, खंड 6, पृष्ठ 87।
  11. तबातबाई, अल-मिज़ान, 1390 हिजरी, खंड 18, पृष्ठ 324।
  12. मकारिम शिराज़ी, तफ़सीर नमूना, 1371, खंड 22, पृष्ठ 184।
  13. नराक़ी, मुसतनद अल-शिया, 1415 हिजरी, खंड 14, पृष्ठ 161; इस्लामिक न्यायशास्त्र संस्थान विश्वकोश, फ़ारसी न्यायशास्त्र, 1385, खंड 1, पृ. 199 और 200।
  14. देखें: इमाम खुमैनी, मकासिब अल-मुहर्रमा, 1415 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 381-385।
  15. तबातबाई, अल-मिज़ान, 1390 हिजरी, खंड 18, पृष्ठ 323।
  16. शहीद सानी, रसायल अल-शहीद अल-सानी, बसीरत बुक स्टोर, पृष्ठ 285; अर्दाबिली, मजमा अल-फ़ायदा वल-बुरहान, 1403 हिजरी, खंड 12, पृष्ठ 339; मकारिम शिराज़ी, तफ़सीर नमूना, 1371, खंड 22, पृष्ठ 185।
  17. अर्दाबिली, मजमा अल-फ़ायदा वल-बुरहान, 1403 हिजरी, खंड 8, पृ. 76 और 77; तबताबाई, अल-मिज़ान, 1390 हिजरी, खंड 18, पृष्ठ 325
  18. फ़ाज़िल काज़ेमी, मसालिक अल-अफ़हाम, 1365, खंड 2, पृ. 416 और 417।
  19. अर्दाबिली, मजमा अल-फ़ायदा वल-बुरहान, 1403 हिजरी, खंड 8, पृष्ठ 76 और 77।
  20. नराक़ी, मुसतनद अल-शिया, 1415 हिजरी, खंड 14, पृष्ठ 161; फ़ाज़िल काज़ेमी, मसालिक अल-अफ़हाम, 1365, खंड 2, पृष्ठ 416।
  21. फ़ाज़िल काज़ेमी, मसालिक अल-अफ़हाम, 1365, खंड 2, पृष्ठ 416।

स्रोत

  • इब्न अबी हातिम, अब्द अल-रहमान इब्न मुहम्मद, तफ़सीर अल-कुरान अल-अज़ीम, रियाज़, मकतबा निज़ार मुस्तफ़ा अल-बाज़, तीसरा संस्करण, 1409 हिजरी।
  • अर्दाबेली, अहमद बिन मुहम्मद, मजमा अल-फ़ायदा वल-बुरहान फ़ी शरह इरशाद अल-अज़ान, क़ुम, इस्लामिक प्रकाशन कार्यालय, पहला संस्करण, 1403 हिजरी।
  • इमाम खुमैनी, सैय्यद रूहोल्लाह मूसवी, चालीस हदीस (चालीस हदीस) पर टिप्पणी, क़ुम, इमाम खुमैनी संपादन और प्रकाशन संस्थान, संस्करण 24, 1380।
  • इमाम खुमैनी, सैय्यद रूहुल्लाह मूसवी, मकासिब अल-मुहर्रमा, क़ुम, इमाम खुमैनी के कार्यों के संपादन और प्रकाशन के लिए संस्थान, पहला संस्करण, 1415 हिजरी।
  • शहीद सानी, ज़ैन अल-दीन बिन अली, रसायल अल-शहीद अल-सानी, क़ुम, बसीरत बुक स्टोर, पहला संस्करण, बी टा।
  • तबताबाई, सैय्यद मोहम्मद हुसैन, अल-मिज़ान फ़ी तफ़सीर अल-कुरान, बेरूत, अल-आलमी संस्थान, दूसरा संस्करण, 1390 हिजरी।
  • तबरानी, ​​सुलेमान बिन अहमद, अल-तफ़सीर अल-कबीर (तफ़सीर अल-कुरान अल-अज़ीम), जॉर्डन-इरबाद, दार अल-किताब अल-सकाफ़ी, पहला संस्करण, 2008।
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  • इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रुडेंस इनसाइक्लोपीडिया, फारसी न्यायशास्त्र, महमूद हाशेमी शाहरूदी की देखरेख में, क़ुम, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रुडेंस इनसाइक्लोपीडिया, दूसरा संस्करण, 1385।
  • मकारिम शिराज़ी, नासिर, तफ़सीर नमूना, तेहरान, दार अल-कुतुब अल-इस्लामिया, 10वां संस्करण, 1371।
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