उत्पीड़ितों की रक्षा करना

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उत्पीड़ितों की रक्षा करना (अरबी: الدفاع عن المظلوم) तर्कसंगत और प्राकृतिक मामलों में से एक है जिस पर क़ुरआन और इस्लामी रिवायतों में ज़ोर दिया गया है और न्यायविद इसे अनिवार्य मानते हैं। पैग़म्बरे इस्लाम (स) से रिवायत है कि अगर कोई किसी मज़लूम की सहायता के लिए पुकार सुनता है और उसे उत्तर नहीं देता है तो वह मुसलमान नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि उत्पीड़ितों की रक्षा की रिवायात तवातुर के स्तर की हैं। इस्लामी रिवायतों में उत्पीड़ितों की रक्षा करने का सवाब, पैग़म्बर (स) के साथ संगति और बड़े-बड़े पापों का प्रायश्चित बताया गया है, वहीं दूसरी ओर उत्पीड़ितों की सहायता न करना इस्लाम से विमुख होने और विनाश का कारण माना गया है; इमाम हुसैन (अ) के अनुसार कर्बला की घटना से पहले उन्होंने उबैदुल्लाह बिन हुर जोअफ़ी से कहा था: "एक मज़लूम इमाम की फ़रियाद का जवाब न देना और उसकी सहायता न करना ईश्वर द्वारा मनुष्य के विनाश का कारण बनेगा।"

हिल्फ़ उल फ़ुज़ूल समझौते में इस्लाम के पैग़म्बर (स) की उपस्थिति और यह तथ्य कि इमाम अली (अ) ने उत्पीड़न को दूर करने और अधिकार लेने पर सरकार की स्वीकृति को सशर्त बना दिया है, को उत्पीड़ितों की रक्षा के उदाहरण के रूप में माना जाता है। न्यायशास्त्री उत्पीड़ितों की रक्षा को किसी विशिष्ट धर्म या भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं मानते हैं; इस कारण से, उनमें से कुछ फ़िलिस्तीनी लोगों की रक्षा करना अनिवार्य मानते हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान के संविधान के तीसरे सिद्धांत में "दुनिया के उत्पीड़ितों का लगातार समर्थन करने" पर ज़ोर दिया गया है।

शिया विद्वानों में से एक मुर्तज़ा मुतह्हरी और सय्यद मुहम्मद बहिश्ती का कहना है कि इस्लाम में ज़ुल्म सहना भी ज़ुल्म जितना ही घृणित है। नहजुल बलाग़ा में, इमाम अली (अ) को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि कमज़ोर लोग अपने ऊपर से ज़ुल्म को दूर नहीं कर सकते हैं, और प्रयास के अलावा अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

स्थिति

मुस्लिम विद्वानों ने उत्पीड़ितों की रक्षा पर बहुत ज़ोर दिया है और उनका मानना है कि यह एक तार्किक और प्राकृतिक दायित्व है,[१] जिसका क़ुरआन और हदीसों में आदेश दिया गया है इसे अनिवार्य माना गया है। मूसवी सब्ज़ेवारी के अनुसार, उत्पीड़ितों की रक्षा की रिवायत तवातुर की हद तक हैं।[२] क़ुरआन के टिप्पणीकार मकारिम शिराज़ी ने सूर ए निसा की आयत 75 का हवाला दिया है और रक्षात्मक जिहाद के उदाहरणों में से एक के रूप में उत्पीड़ितों की रक्षा का उल्लेख किया है।[३]

इस्लामी रिवायात में, उत्पीड़ितों की रक्षा करने का इनाम, पैग़म्बर (स)[४] के साथ संगति और प्रमुख पापों का प्रायश्चित करना जाना गया है।[५] वहीं दूसरी ओर उत्पीड़ितों की सहायता न करना इस्लाम से विमुख होने और विनाश का कारण माना गया है; जैसा कि इमाम सादिक़ (अ) ने पैग़म्बर (स) से वर्णन किया है कि अगर कोई मज़लूम की पुकार सुनता है और उसे उत्तर नहीं देता है, तो वह मुसलमान नहीं है।[६]

सय्यद अली ख़ामेनेई:

उत्पीड़ितों की रक्षा करना हमेशा एक उज्ज्वल स्थान होता है। उत्पीड़कों के साथ न मिलना, शक्तिशाली और अमीरों से रिश्वत न लेना और सच्चाई पर क़ायम रहना ऐसे मूल्य हैं जो दुनिया में कभी पुराने नहीं होंगे। विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में ये गुण सदैव मूल्यवान होते हैं।[७]

मुर्तज़ा मुतह्हरी का मानना है कि ईश्वर ने उत्पीड़ित व्यक्ति के मामले को छोड़कर, दूसरों की निंदा और बदनामी करने से मना किया है। उनका मानना है कि क़ुरआन की आयतों[८] के अनुसार, ईश्वर उत्पीड़ितों को "चिल्लाने, निंदा करने... नारे लगाने" की अनुमति देता है और इसका कारण यह है कि "न्याय पाने का यही तरीक़ा है"।[९]

अहले बैत (अ) की जीवनी में उत्पीड़ितों की रक्षा

पवित्र पैग़म्बर (स) ने हिल्फ़ उल फ़ुज़ूल समझौते में बनी हाशिम के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, जो उत्पीड़कों के खिलाफ़ उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए संपन्न हुआ था और उन्होंने अपने सरकारी कार्यक्रमों से उत्पीड़ितों की रक्षा और उनके अधिकार प्राप्त करने की बात कही थी[१०] साथ ही, ख़लीफ़ा के रूप में इमाम अली (अ) के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद, उन्होंने उत्पीड़ितों की रक्षा करने और उनके अधिकार लेने के लिए अपनी सरकारी योजनाएँ व्यक्त कीं।[११] शेक़्शेक़ीय्या उपदेश में, उन्होंने सरकार को स्वीकार करने के कारणों में से एक (उस्मान की हत्या के बाद) एक समझौते को माना जो ईश्वर ने पीड़ितों पर अत्याचार को रोकने के लिए विद्वानों से लिया था।[१२] इब्ने मुल्जम द्वारा घायल होने के बाद, इमाम अली (अ) ने इमाम हसन (अ) और इमाम हुसैन (अ) को उत्पीड़कों के दुश्मन और उत्पीड़ितों के मददगार होने की वसीयत की।[१३] कर्बला के क़याम से पहले इमाम हुसैन (अ) के शब्दों में, दैवीय सीमाओं (हुदेदे एलाही) की स्थापना और शहरों के सुधार और विकास के साथ-साथ उत्पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया है।[१४]

उत्पीड़ितों की रक्षा करना शरिया का दायित्व

शिया न्यायविदों में से साहिब जवाहिर और काशिफ़ अल ग़ेता ने उत्पीड़ितों की रक्षा को पर्याप्त दायित्व (वाजिबे केफ़ाई) माना है यदि उन्हें विश्वास है कि वे सुरक्षित हैं और सहायता करने में सक्षम हैं।[१५] शिया मरजा ए तक़्लीद जवाद तबरेज़ी (मृत्यु: 1385 शम्सी) भी, उत्पीड़ितों की रक्षा को अनिवार्य मानते हैं।[१६]

उत्पीड़ित राष्ट्रों की रक्षा

न्यायविदों के फ़तवों के अनुसार, उत्पीड़ितों की रक्षा किसी भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है[१७] इस कारण से, मुहम्मद हुसैन काशिफ़ अल ग़ेता,[१८] आयतुल्लाह बोरोजर्दी[१९] और इमाम खुमैनी[२०] जैसे न्यायविदों ने फ़िलिस्तीनी लोगों की रक्षा के दायित्व पर फ़तवा जारी किया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के संविधान के तीसरे सिद्धांत में, "दुनिया के उत्पीड़ितों का समर्थन करने" पर ज़ोर दिया गया है।[२१]

उस उत्पीड़ित की निंदा करना जो अपनी रक्षा नहीं करता

शिया मौलवी और दार्शनिक मुर्तज़ा मुतह्हरी का मानना है कि इस्लाम ने कमज़ोरी और "बदमाशी" के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी है। उनके दृष्टिकोण से, इस्लाम उस व्यक्ति का शत्रु है जो उत्पीड़क के सामने समर्पण कर देता है, भले ही उसके पास शक्ति हो, उसी हद तक कि वह उत्पीड़क को शत्रु मानता है।[२२] इमाम अली (अ) द्वारा वर्णित हुआ है कि कमज़ोर और असमर्थ लोग कभी भी अपने ऊपर से ज़ुल्म को दूर नहीं कर सकते हैं और प्रयास के अलावा अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। (لَا يَمْنَعُ الضَّيْمَ الذَّلِيلُ وَ لَا يُدْرَكُ الْحَقُّ إِلَّا بِالْجِدِّ) (ला यमनओ अल ज़ैमा अल ज़लीलो वला युदरकुल हक़्क़ो इल्ला बिल जिद्दे)[२३]

शिया राजनेता मुज्तहिद मुहम्मद बहिश्ती ने भी कहा कि इस्लाम में ज़ुल्म स्वीकार करना भी ज़ुल्म जितना ही पाप है। और अगर किसी इंसान पर ज़ुल्म हो तो उसे सबसे पहले खुद को दोषी मानना चाहिए। वह सूर ए आराफ़ की आयत 38 का हवाला देते हुए कहते हैं कि नर्क में कुछ लोग दूसरों के लिए दोहरी सज़ा चाहते हैं; क्योंकि उन्होंने ही उन्हें गुमराह किया था उत्तर में, क़ुरआन दोनों समूहों के पाप को एक समान मानता है और कहता है कि दोनों समूहों के लिए सज़ा दोगुनी है।[२४]

फ़ुटनोट

  1. मकारिम शिराज़ी, तफ़सीर नमूना, 1386 शम्सी, खंड 20, पृष्ठ 467-464; हुसैनी हमदानी, अनवार दरख्शान फ़ी तफ़सीर अल कुरआन, 1380 हिजरी, खंड 15, पृष्ठ 65।
  2. मूसवी सब्ज़ेवारी, महज़ब अल अहकाम, दार अल तफ़सीर, खंड 28, पृष्ठ 156-157।
  3. मकारिम शिराज़ी, पयामे कुरआन, 1386 शम्सी, खंड 10, पृष्ठ 321।
  4. मजलिसी, बिहार अल अनवार, 1403 हिजरी, खंड 20, पृष्ठ 75।
  5. नहजुल बलाग़ा, हिकमत 24।
  6. कुलैनी, अल काफ़ी, 1407 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 164।
  7. "रमज़ान के 21वें दिन शुक्रवार की नमाज़ के उपदेश में आयतुल्लाह खामेनेई के बयान", वेबसाइट khamenei.ir।
  8. सूर ए निसा, आयत 148।
  9. मुतह्हरी, पांजदेह गुफ़्तार, 1380 शम्सी, पृष्ठ 96।
  10. इब्ने असीर, अल कामिल फ़ी अल तारीख़, 1385 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 41; इब्ने हिशाम, अल सिरत अल नबविया, दार अल मारेफ़त, खंड 1, पृष्ठ 134।
  11. नहजुल बलाग़ा, उपदेश 136, पृष्ठ 194।
  12. नहजुल बलाग़ा, सुधार: सुब्ही सालेह, उपदेश 3।
  13. नहजुल बलाग़ा, सुधार: सुब्ही सालेह, पत्र 47, पृष्ठ 421।
  14. हर्रानी, तोहफ़ अल उक़ूल, 1363 शम्सी, 1404 हिजरी, पृष्ठ 239; मजलिसी, बिहार अल अनवार, 1403 हिजरी, खंड 34, पृष्ठ 111।
  15. नजफ़ी, जवाहिर अल कलाम, 1362 शम्सी, खंड 21, पृष्ठ 310; काशिफ़ अल ग़ेता, कशफ़ उल ग़ेता, 1422 हिजरी, खंड 4, पृष्ठ 367।
  16. तबरेज़ी, असस अल हुदूद वा तअज़ीरात, 1417 हिजरी, पृष्ठ 459।
  17. शहीद सानी, मसालिक अल अफ़्हाम, 1413 हिजरी, खंड 3, पृष्ठ 8।
  18. अल मरजेईया अल शिईया व क़ज़ाया अल आलम अस इस्लामी मिन फ़तावा व मोवाफ़िक़ अल इमाम अल शेख़ मुहम्मद अल हुसैन आले काशिफ़ अल ग़ेता अन फ़िलिस्तीन, अल मौसम पत्रिका, पृष्ठ 191।
  19. अबाज़री, आयतुल्लाह बोरोजर्दी आयत इख़्लास, 1383 शम्सी, पृष्ठ 117।
  20. इमाम ख़ुमैनी, सहीफ़ ए इमाम, 1389 शम्सी, खंड 2, पृष्ठ 199।
  21. "संविधान का सिद्धांत 3", संरक्षक परिषद का अनुसंधान संस्थान।
  22. मुतह्हरी, पांज़देह ग़ुफ़्तार, 1380 शम्सी, पृष्ठ 96।
  23. नहजुल बलाग़ा, सुब्ही सालेह द्वारा संपादित, प्रकाशक: क़ुम, मरकज़े अल बोहूस अल इस्लामिया, 1374 शम्सी, उपदेश 29, पृष्ठ 73।
  24. "उत्पीड़न के बारे में शहीद आयतुल्लाह बहश्ती के अजीब शब्द", अपराट साइट।

स्रोत

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