आय ए रोज़ा

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आय ए रोज़ा
सूरह में उपस्थितसूर ए बक़रा
आयत की संख़्या186
पारा2
नुज़ूल का स्थानमदीना
विषयफ़िक़ही (न्यायशास्त्र)
अन्यअहकामे शरई

आय ए रोज़ा (अरबी: آية الصيام) रोज़े की आयत (सूर ए बक़रा: 183) मोमिनों पर रोज़ा रखने के अनिवार्य (वाजिब) होने को बयान करती है। टिप्पणीकारों का मानना है कि उपवास (रोज़े) का दायित्व (वाजिब होना) केवल मोमिनों के लिए आरक्षित नहीं है बल्कि इसमें वे सभी शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, भले ही उनके पास दृढ़ (क़वी) ईमान न हो। इस आयत में, इस्लाम से पूर्व शरीअतों पर रोज़े के वाजिब होने का भी उल्लेख किया गया है और पवित्रता (तक़वा) को उपवास के लाभों में से एक लाभ के रूप में पेश किया गया है।

आयत का मत्न और अनुवाद

अनुवादः ऐ वह लोग कि जो ईमान लाए, तुम पर रोज़ा रखना अनिवार्य किया गया है, जैसा कि तुम से पहले के लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन सको।

मोमिनों पर रोज़ा अनिवार्य

सूर ए बक़रा की आयत 183 इस्लामी कानून के आदेशों में से एक के रूप में रोज़े के दायित्व (वुजूब) के बारे में है। तफ़सीरे बहरुल मोहीत में अबू हय्यान अंदालूसी (मृत्यु 745 हिजरी) के अनुसार, सूर ए बक़रा की पिछली आयतों में इस्लाम के तीन स्तंभों (ईमान, नमाज़ और ज़कात) का स्थापित (तशरिई) किया गया है और इस आयत में चौथे स्तंभ, रोज़ा, को बयान किया गया है।[१] अल्लामा तबातबाई मानना है कि रम़जान के महीने में रोज़े के वाजिब होने को स्थापित (तशरिई) करने के लिए इस आयत के साथ अगली दो आयतों की सहायता लेनी ज़रूरी है।[२]

रोज़े का वाजिब होना केवल मोमिनों के लिए नहीं

टीकाकार इस आयत में रोज़ा के वुजूब को मोमिनों के लिए अनन्य नहीं मानते हैं; बल्कि, उनमें वे सभी शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है, भले ही उनके पास दृढ़ (क़वी) ईमान न हो।[३] इमाम सादिक़ (अ) की एक रिवायत में कहा गया है कि इस हुक्म में सभी गुमराह लोग, पाखंडी (मुनाफ़ेक़ीन) और हर व्यक्ति शामिल है जिस ने इस्लाम को स्वीकार किया है।[४] अल्लामा तबातबाई ने इस आयत में "हे वह लोग जो ईमान लाए" वाक्यांश के उपयोग पर विचार किया, ताकि उनके ईमान की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सके ताकि वे अपने भगवान से आने वाले आदेशों को स्वीकार कर सकें।[५]

नासिर मकारिम शिराज़ी के अनुसार, इस तथ्य के कारण कि रोज़ा कठिनाई और मशक़्क़तों से जुड़ा हुआ है, इस आयत में उन व्याख्याओं का उपयोग किया गया है जो मानव आत्मा को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार करता है, और यह इस आधार पर है कि इमाम सादिक़ (अ) कहते हैं: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (या अय्योहल लज़ीना आमनू) संबोधन का आनंद इस प्रकार है कि यह इस इबादत की कठिनाई को दूर करता है।[६]

इस्लाम से पूर्व शरिअतों में रोज़े का वुजूब

इस्लाम से पूर्व शरिअतों के अनुयायियों के लिए रोज़े का वुजूब भी आयत में निर्दिष्ट किया गया है। इस्लाम से पूर्व शरिअतों के अनुयायी कौन हैं और उनके लिए रोज़ा कैसे अनिवार्य किया गया?, इसके बारे में अलग-अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। शेख़ तूसी ने तीन मत का उल्लेख किया है: कुछ ने कहा है कि मुस्लमानों की तरह उनके लिए कुछ दिनों में रोज़ा निर्धारित किया गया था। कुछ का मानना है कि इस्लाम से पूर्व शरिअत से मुराद ईसाइ समुदाय है, कि उनके लिए भी रमज़ान का रोज़ा अनिवार्य किया गया था। कुछ ने मुस्लमानों और पिछली समुदायों के बीच रोज़ा की अवधि में अंतर पर भी चर्चा की है।[७]

अल्लामा तबातबाई का मानना है कि यह आयत पिछली शरीअत जिन पर रोज़ा अनिवार्य (वाजिब) किया गया था उनके रोज़े की गुणवत्ता (कैफ़ियत) को व्यक्त नहीं कर रही है; बल्कि, उनकी राय में, यह आयत पीछली शरीअतों के अनुयायी पर रोज़ा के अनिवार्य होने की तरफ़ इशारा कर रही ताकि मुस्लमान मानसिक तौर पर इसे स्वीकार करने लिए तैयार हों और रोज़े की तशरिई को कठिन न समझें।[८] वह आगे कहते हैं कि रोज़े का वुजूद मौजूदा तौरेत और बाईबिल (इंजील) में नहीं पाया जाता है, हालांकि इन किताबों में रोज़ा की प्रशंसा की गई है और कुछ यहूदी और ईसाई मुस्लमानों से अलग तरीके से रोज़ा रखते हैं। अल्लामा तबातबाई अंत में क़ुरआन में मौजूद हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम के रोज़े की कहानी की ओर इशारा करते हैं, जो मुस्लिम रोज़े से अलग है।[९]

रोज़े का फ़लसफ़ा

अल्लामा तबातबाई का मानना है कि क़ुरआन की शिक्षाओं के अनुसार, आज्ञाकारिता और अवज्ञा के प्रभाव मनुष्य पर लौट आते हैं, और रोज़े के सम्बंध में, इसके प्रभावों की वापसी के बारे में आयत के अंतिम वाक्य में कहा गया है, "तुम पवित्र हो सकते हो"।[१०] मकारिम शिराज़ी ने भी रोज़े के वुजूब का फ़लसफ़ा आयत के अंतिम वाक्य को माना है, वाक्यांश "तुम पवित्र हो सकते हो" और उनका मानना है कि रोज़ा पवित्रता (तक़्वा) के लिए एक प्रभावी कारक है।[११]

फ़ुटनोट

  1. अबू हय्यान अंदालूसी, अल-बहरुल मोहीत, 1420 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 177।
  2. तबातबाई, अल-मीज़ान, 1417 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 5।
  3. शेख़ तूसी, अल-तिबयान, दारुल अहया अल-तोरास अल-अरबी, खंड 2, पृष्ठ 115, तबरसी, मजमा उल-बयान, 1372 शम्सी, खंड 2, पृष्ठ 490, बहरानी, अल-बुर्हान, 1416 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 385।
  4. अय्याशी, तफ़सीर अल-अय्याशी, 1380 हिजरी, खंड 1, पृष्ठ 78।
  5. तबातबाई, अल-मीज़ान, 1417 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 6।
  6. मकारिम शिराज़ी, तफ़सीरे नमूना, 1374 शम्सी, खंड 1, पृष्ठ 624।
  7. शेख़ तूसी, अल-तिबयान, दारुल अहया अल तोरास अल अरबी, खंड 2, पृष्ठ 115।
  8. तबातबाई, अल-मीज़ान, 1417 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 5।
  9. तबातबाई, अल-मीज़ान, 1417 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 7।
  10. तबातबाई, अल-मीज़ान, 1417 हिजरी, खंड 2, पृष्ठ 8।
  11. मकारिम शिराज़ी, तफ़सीरे नमूना, 1374, खंड 1, पृष्ठ 623-624।

स्रोत

  • अबू हय्यान अंदालूसी, मुहम्मद बिन यूसुफ़, अल-बहरुल मोहीत फ़ी अल-तफ़सीर, बैरूत, दार अल-फ़िक्र, 1420 हिजरी।
  • बहरानी, सय्यद हाशिम, अल-बुर्हान फ़ी तफ़सीर अल-क़ुरआन, तेहरान, बेसत फाउंडेशन, 1416 हिजरी।
  • शेख़ तूसी, मुहम्मद बिन हसन, अल-तिब्यान फ़ी तफ़सीर अल-क़ुरआन, बैरूत, दारुल अहया अल तोरास अल-अरबी, बी ता।
  • तबातबाई, सय्यद मुहम्मद हुसैन, अल-मीज़ान फ़ी तफ़सीर अल-क़़ुरआन, क़ुम, क़ुम मदरसा समुदाय, 1417 हिजरी।
  • तबरसी, फ़ज़्ल बिन हसन, मजमा अल-बयान फ़ी तफ़सीर अल-क़ुरआन, तेहरान, नासिर खुसरो प्रकाशन, 1372 शम्सी।
  • अयाशी, मोहम्मद बिन मसूद, तफ़सीर अयाशी, तेहरान, अल-मतबा अल-इल्मिया, 1380 शम्सी।
  • मकारिम शिराज़ी, नासिर, तफ़सीर अल-नमूना, तेहरान, दारुल किताब अल-इस्लामिया, 1374 शम्सी।