"अस्थायी विवाह": अवतरणों में अंतर
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इसके जवाब में उन्होंने कहा गया है कि सूरह अल-मोमिनून की आयते सख्या 5 से 7 [[मक्का]] में नाज़िल हुईं और मुतआ की आयत, जिसे वे अस्थायी विवाह की अनुमति के लिए संदर्भित करते हैं, इन आयतों के बाद और [[मदीना]] में नाज़िल हुई है, और निरस्त करने वाली आयत को बाद में होना चाहिये न कि पहले।[30] इसके अलावा, एक अस्थायी विवाह में, महिला को [[विवाह]] के पक्षों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पुरुष की शरई पत्नी माना जाता है। इसलिए, उनके वैवाहिक संबंध दैवीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं हैं।[31] | इसके जवाब में उन्होंने कहा गया है कि सूरह अल-मोमिनून की आयते सख्या 5 से 7 [[मक्का]] में नाज़िल हुईं और मुतआ की आयत, जिसे वे अस्थायी विवाह की अनुमति के लिए संदर्भित करते हैं, इन आयतों के बाद और [[मदीना]] में नाज़िल हुई है, और निरस्त करने वाली आयत को बाद में होना चाहिये न कि पहले।[30] इसके अलावा, एक अस्थायी विवाह में, महिला को [[विवाह]] के पक्षों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पुरुष की शरई पत्नी माना जाता है। इसलिए, उनके वैवाहिक संबंध दैवीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं हैं।[31] | ||
==न्यायशास्त्रीय आदेश== | |||
'''अस्थायी विवाह के शब्द''' | |||
* पहले महिला कहे: '''زَوَّجْتُکَ نَفْسی عَلَی المَهْرِ الْمَعْلُومِ فی المُدَّةِ المَعْلُومَة؛''' (ज़व्वजतुका नफ़सी अलल महरिल मालूम फ़िल मुद्दतिल मालूमा) ज्ञात अवधि के लिये, ज्ञात महर पर मैंने ख़ुद को आपके निकाह में दिया। | |||
* फिर आदमी कहे: '''قَبِلْتُ التَّزْویجَ عَلَی المَهْرِ الْمَعْلُومِ فی المُدَّةِ المَعْلُومَة؛''' (क़बिलतो अत तज़वीज अलल महरिल मालूम फ़िल मुद्दतिल मालूमा) "मैंने ज्ञात अवधि के लिये ज्ञात महर के साथ इस [[विवाह]] को स्वीकार किया।" [32] | |||
[[शिया]] न्यायविदों के [[फ़तवा|फ़तवों]] के अनुसार, अस्थायी विवाह पर कुछ [[न्यायशास्त्र|न्यायशास्त्रीय]] [[अहकाम]] इस प्रकार हैं: | |||
* अस्थायी विवाह में [[विवाह]] की अवधि और महर की राशि विवाह अनुबंध में ज्ञात होनी चाहिए। [33] प्रसिद्ध न्यायविदों के अनुसार, यदि विवाह अनुबंध में विवाह की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो वह स्थायी विवाह में बदल जायेगा।[34] | |||
* कुछ न्यायविदों के अनुसार, यदि अनुबंध के पक्षकार विलेख (सीग़ा) को अरबी में नहीं पढ़ सकते हैं, भले ही उनके पास विलेख को निष्पादित करने के लिए एक वकील को नियुक्त करने की क्षमता हो, तो इसे किसी अन्य भाषा में निष्पादित करने की अनुमति है। [35] अन्य लोगों ने ऐसा कहा है किसी भी स्थिति में विवाह अनुबंध को किसी भी भाषा में जारी किया जा सकता है। [36] | |||
* एक [[मुस्लिम]] पुरुष और [[अहले किताब]] महिला के बीच एक अस्थायी विवाह वैध है; [37] लेकिन एक मुस्लिम महिला और अहले किताब पुरुष के बीच यह वैध नहीं है। [38] साथ ही, किसी मुस्लिम का, चाहे वह पुरुष हो या महिला, किसी गैर-मुस्लिम के साथ, जो अहल-अल-किताब नहीं है, अस्थायी विवाह वर्जित (हराम) है।[39] | |||
* किसी कुंवारी लड़की से अस्थायी रूप से शादी करना घृणित (मकरूह) है, और शादी के मामले में, उसकी बकारत को नष्ट करना (वर्जिनिटी को नष्ट करना) घृणित है। [40] | |||
* एक अस्थायी विवाह में, यदि [[संभोग]] हो चुका है, तो विवाह की अवधि समाप्त होने के बाद, महिला, यदि वह रजोनिवृत्त (याएसा) नहीं है, को [[इद्दत]] रखना होगा। अस्थायी विवाह में एक महिला की इद्दत की अवधि, यदि उसे [[हैज़|मासिक धर्म]] नहीं होता है (भले ही वह मासिक धर्म की उम्र में हो और रजोनिवृत्ति नहीं हो), तो 45 दिन है, और यदि उसे मासिक धर्म आता है, तो कुछ न्यायविदों के अनुसार, उसकी अवधि दो मासिक धर्म है।[41] | |||
* यदि विवाह की अवधि संभोग से पहले समाप्त हो जाती है या पुरुष इसे माफ़ कर देता है, तो महिला को [[इद्दत]] रखने की आवश्यकता नहीं है।[42] | |||
* यदि किसी पुरुष की अस्थायी विवाह के दौरान मृत्यु हो जाती है, भले ही संभोग न हुआ हो, तो महिला को उसकी मृत्यु की इद्दत, जिसकी संख्या, चार महीने और दस दिन है, रखनी होगी। [43] | |||
* अस्थायी विवाह में [[तलाक़]] नहीं होता; बल्कि, अलगाव तब होता है जब विवाह की अवधि समाप्त हो जाती है या पुरुष अवधि माफ़ कर देता है। [44] |