"अस्थायी विवाह": अवतरणों में अंतर
→अस्थायी विवाह के बारे में इस्लामी धर्मों का दृष्टिकोण
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[[शहीद सानी]] के अनुसार, सभी [[इमामिया]] न्यायविद अस्थायी विवाह को जायज़ मानते हैं। [16] अस्थायी विवाह की वैधता को साबित करने के लिए, वे [[मुतआ की आयत]] सहित [[क़ुरआन]] की आयतों का हवाला देते हैं। [17] इसी तरह से यह भी कहा गया है कि अस्थायी विवाह की वैधता के संबंध में [[पैग़म्बर (स)]] और [[शिया]] [[शियो के इमाम|इमामों]] से अधिक मात्रा (तवातुर के साथ) में हदीसें बयान की गई हैं।[18] अन्य इस्लामी धर्मों और संप्रदायों का मानना है कि पैग़म्बर के युग में अस्थायी विवाह की अनुमति थी; लेकिन फिर इसका फैसला रद्द (नस्ख़) कर दिया गया और यह [[हराम]] हो गया।[19] | [[शहीद सानी]] के अनुसार, सभी [[इमामिया]] न्यायविद अस्थायी विवाह को जायज़ मानते हैं। [16] अस्थायी विवाह की वैधता को साबित करने के लिए, वे [[मुतआ की आयत]] सहित [[क़ुरआन]] की आयतों का हवाला देते हैं। [17] इसी तरह से यह भी कहा गया है कि अस्थायी विवाह की वैधता के संबंध में [[पैग़म्बर (स)]] और [[शिया]] [[शियो के इमाम|इमामों]] से अधिक मात्रा (तवातुर के साथ) में हदीसें बयान की गई हैं।[18] अन्य इस्लामी धर्मों और संप्रदायों का मानना है कि पैग़म्बर के युग में अस्थायी विवाह की अनुमति थी; लेकिन फिर इसका फैसला रद्द (नस्ख़) कर दिया गया और यह [[हराम]] हो गया।[19] | ||
==क्या अस्थायी विवाह का आदेश रद्द कर दिया गया था?== | |||
[[मुस्लिम]] विद्वान इस बात से सहमत हैं कि [[पैग़म्बर (स)]] के समय में अस्थायी विवाह वैध था। [20] कुछ सुन्नी [[हदीस]] स्रोतों में, दूसरे ख़लीफा [[उमर बिन ख़त्ताब]] के कुछ कथनों का उल्लेख हैं, जिसमें वह स्वीकार करते हैं कि पैग़म्बर (स) के समय में अस्थायी विवाह की अनुमति थी और उन्होने स्वयं इसे मना किया था। [21] उनमें से, यह उनका एक कथन है कि इस्लाम के पैग़म्बर के समय में दो मुतआ की अनुमति थी; लेकिन मैं उन्हें मना करता हूं और ऐसा करने वालों को दंडित करते की घोषणा करता हूं: एक अस्थायी विवाह और दूसरा हज का मुतआ (मुतआ अल हज) है। [22] | |||
ऐसे कथनों का हवाला देते हुए, [[इमामिया]] का मानना है कि उमर बिन ख़त्ताब [23] द्वारा पहली बार अस्थायी विवाह पर प्रतिबंध और पाबंदी लगाई गई थी।[23] और उनका यह कृत्य धर्म में एक प्रकार का [[बिदअथ|विधर्म]] और [[नस्स के विरुद्ध इज्तेहाद|नस्स के खिलाफ़ इज्तिहाद]] और पैग़म्बर (स) के कानून का विरोध है। [24] सुन्नी विद्वानों में से एक, इब्ने हजर असक़लानी (773-852 हिजरी) ने भी कहा है कि पैग़म्बर के समय के दौरान और उनके बाद, [[अबू बक्र]] की खिलाफ़त की पूरी अवधि और उमर की खिलाफ़त के एक हिस्से के दौरान अस्थायी विवाह अनुमेय और प्रथागत था। लेकिन अंत में, उमर ने अपने जीवन के अंतिम दिनो में इसे निषिद्ध घोषित कर दिया था।[25] |