आय ए रेज़ाअ

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आय ए रेज़ाअ
आयत का नामआय ए रेज़ाअ
सूरह में उपस्थितसूर ए बक़रा
आयत की संख़्या233
पारा2
नुज़ूल का स्थानमदीना
विषयफ़िक़्ही
अन्यबच्चे को दूध पिलाने से संबंधित

आय ए रेज़ाअ (फ़ारसीः آیه رضاع) (सूर ए बकरा आयत न: 233) कुरान की न्यायशास्त्रीय आयतों (आयते फ़िक्ही क़ुरआन) में से एक है जो एक बच्चे को स्तनपान कराने, उसके पालन-पोषण और रखरखाव के नियमों से संबंधित मुद्दों की व्याख्या करती है। इस आयत से टीकाकारों ने यह समझ लिया है कि बच्चे को स्तनपान कराना अनिवार्य है। उनका यह भी मानना है कि स्तनपान में मां को दूसरों पर प्राथमिकता दी जाती है, भले ही उसका अपने पति से तलाक़ हो गया हो।

टीकाकारों के अनुसार इस आयत में माँ को बच्चे को दो वर्ष की आयु तक अपने पास रखने का अधिकार दिया गया है और यदि माँ बच्चे को रखना चाहती है तो पिता को दोनों को अलग करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही, स्तनपान की अवधि के दौरान, पिता या उसके वारिस माँ के जीवन-यापन का खर्च उठाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

आयत के कुछ अन्य आदेश इस प्रकार हैं: माता-पिता के लिए यह मना किया गया है कि वे आपसी मतभेद के कारण अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाएँ या एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करें। माता-पिता को बच्चे का दूध छुड़ाने के समय के बारे में एक-दूसरे से सलाह लेनी चाहिए।


आयत के सामान्य बिंदु

सूर ए बकराह की आयत न 233 को आय ए रेज़ाअ कहा जाता है।[१] इस आयत को अहकाम वाली आयतो के अंतर्गत माना जाता है।[२] सय्यद अब्दुल आला सब्ज़ावेरी ने मविहिब अल-रहमान तफसीर मे लिखा है कि आय ए रेज़ाअ प्रकृति में वर्तमान परंपराओं में से एक को व्यक्त करती है जिसका परिणाम व्यवस्था में मानव जाति का संरक्षण है।[३] टीकाकारों के अनुसार तलाक़ संबंधी चर्चा, जिसकी चर्चा पिछली आयतो में की गई थी, की अगली कड़ी में स्तनपान संबंधी आयत बच्चे का पालन-पोषण करना और उसकी पूरी देखभाल करना, लेकिन संक्षिप्त और संक्षिप्त वाक्यांशों में[४] इस आयत के अनुसार, भले ही मां तलाकशुदा हो, दो साल तक अपने बच्चे को स्तनपान कराने में उसे दूसरों की तुलना में प्राथमिकता है।[५] इसके अलावा, आय ए रिज़ाअ के प्रावधानों के अनुसार, स्तनपान के दौरान माँ के लिए जीवन यापन की लागत। यह कस्टम के अनुसार बच्चे के लिए गणना की जाती है, और यह उसकी क्षमता की सीमा तक पिता की ज़िम्मेदारी है; हालांकि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। यदि पिता की मृत्यु हो गई है, तो पिता के उत्तराधिकारियों को ये खर्च वहन करना होगा।[६]

पाठ और अनुवाद

अनुवादः और माताओं को अपने बच्चों को पूरे दो वर्ष तक स्तनपान कराना चाहिए। [यह फैसला] उस व्यक्ति के लिए है जो शैशव काल पूरा करना चाहता है। और उनका [माताओं का] भोजन और कपड़ा उचित रूप से पिता की जिम्मेदारी है। कोई भी अपनी क्षमता की सीमा के अलावा बाध्य नहीं है। किसी माँ को अपने बच्चे के कारण हानि नहीं होनी चाहिए, और किसी पिता को अपने बच्चे के कारण हानि नहीं होनी चाहिए। और इन [नियमों] की तरह, यह उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी है। इसलिए, यदि [माता-पिता] एक दूसरे की सहमति और विवेक से बच्चे को [पहले] दूध पिलाना चाहते हैं, तो उन दोनों पर कोई पाप नहीं है। और यदि आप अपने बच्चों के लिए नानी लाना चाहते हैं, तो आप पर कोई पाप नहीं है, बशर्ते कि आपने जो भुगतान करने का बीड़ा उठाया है, उसका भुगतान सभ्य तरीके से करें। और ख़ुदा से डरो और जान लो कि जो कुछ तुम करते हो ख़ुदा उसे देखता है।

तफ़सीरी नोट्स

आय ए रेज़ाआ के तहत टिप्पणीकारों ने एक बच्चे को स्तनपान कराने के न्यायशास्त्र के बारे में व्याख्या के कई बिंदुओं पर चर्चा की है:

बच्चे को दूध पिलाना वाजिब है या मुस्तहब

सूर ए बकरा की आयत 233 में आयत "युर्ज़ेअना औलादाहुन्ना" के अनुसार बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करना और उसे स्तनपान कराना अनिवार्य माना जाता है।[७] मजमा अल बयान में तबरसी के अनुसार, यह वाक्य, हालांकि समाचार के रूप में आया है, बच्चे को स्तनपान कराने की बाध्यता का संकेत मिलता है। निःसंदेह, उनके अनुसार, यह माँ पर वाजिब नहीं है; बल्कि, इसकी मुस्तहब है; यानी कि माताएं अपने बच्चों को दूसरों की तुलना में अधिक स्तनपान कराने की हकदार हैं, और यदि यह उनके लिए मुश्किल था या वे किसी अन्य कारण से अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकीं, तो बच्चे के लिए किसी अन्य तरीके से दूध उपलब्ध कराना अनिवार्य माना गया है।[८] मुहम्मद जवाद मुग़नीया ने तफ़सीर अल-काशिफ़ में माँ के लिए इस कर्तव्य को मुस्तहब जाना है मां; इस अर्थ में कि माँ दूसरों की तुलना में अधिक योग्य है।[९] मुक़द्दस अर्दबेली ने जुबदातुल बयान में कहा है कि यदि बच्चा अपनी माँ के दूध के अलावा जीवित नहीं रह सकता है, या यदि उसके लिए दाई नहीं मिल सकती है, या यदि पिता बच्चे के लिए दाई ढूंढने में असमर्थ है, इसलिए माँ के लिए अपने बच्चे को स्तनपान कराना अनिवार्य है।[१०]

शिशु की अभिरक्षा का अधिकार

इस आयत के आधार पर टिप्पणीकार दो वर्ष की आयु तक के बच्चे की अभिरक्षा के अधिकार को माँ की ज़िम्मेदारी मानते हैं।[११] अल्लामा तबातबाई के अनुसार, वाक्य "लेमन अरादा अय योतिम्मर रेजाअता" इस आयत में तलाकशुदा मां के दो साल तक के बच्चे की देखभाल के अधिकार का जिक्र है। इस दौरान उसके पति को अपनी मां से बच्चा लेने का अधिकार नहीं है; क्योंकि यह माँ को हानि पहुँचाने का स्पष्ट उदाहरण है, जिसे आयत द्वारा नकारा गया है। निःसंदेह, यदि पति और पत्नी सहमत हैं या माँ अपना अधिकार त्याग देती है, तो हिरासत का अधिकार माँ से छीन लिया जाएगा।[१२] इसके अलावा, शिया टिप्पणीकार मकारिम शिराज़ी, आयत के इस भाग का हवाला देते हैं और मानते हैं कि दो वर्ष की आयु तक बच्चे को स्तनपान कराने और उसकी देखभाल करने का अधिकार माँ को दिया गया है, जिसे हिरासत के अधिकार के रूप में समझा जाता है; हालाँकि छोटे बच्चों की विलायत पिता की ज़िम्मेदारी है।[१३] वह लिखते हैं कि चूँकि इस अवधि के दौरान बच्चे के शरीर और आत्मा का पोषण माँ के दूध और भावनाओं से अटूट रूप से जुड़ा होता है, इसलिए यह अधिकार माँ को दिया गया है। साथ ही मां की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए. इसलिए, संरक्षण, भरण-पोषण और स्तनपान का अधिकार मां के लिए रखना एक प्रकार का द्विपक्षीय अधिकार है जो बच्चे और मां दोनों के लिए है।[१४]

माताओं के लिए जीवन-यापन का खर्च उपलब्ध कराना

इस आयत के आधार पर टीकाकारों ने बच्चे के पिता या पिता के उत्तराधिकारियों पर दूध पिलाने वाली माँ के जीवन-यापन का खर्च उठाना अनिवार्य माना है।[१५] कुछ टीकाकारों ने इस आयत का हवाला देते हुए कहा है कि बच्चे के जीवन-यापन का खर्च प्रदान करना माँ का, जिसमें बच्चे को स्तनपान कराते समय उसका भोजन और कपड़ा भी शामिल है, पारंपरिक मात्रा के अनुसार और पिता की क्षमता के अनुसार अनिवार्य है।[१६] मुग़नीया ने महिला की सामाजिक गरिमा का सम्मान करने को भी एक शर्त माना है, जो हो सकता है भोजन और कपड़ों के अलावा अन्य चीज़ें भी शामिल करें।[१७]

यह भी कहा जाता है कि आयत में उल्लिखित खर्चों का यह प्रावधान उन महिलाओं से संबंधित है जिनका तलाक हो चुका है और वे अपने पतियों के बच्चों को स्तनपान कराती हैं; क्योंकि विवाह के बाद अविवाहित महिलाओं का गुजारा भत्ता पति पर अनिवार्य हो जाता है; चाहे उनका बच्चा हो या नहीं।[१८] मकारिम शिराज़ी के अनुसार, स्तनपान के दौरान पिता द्वारा मां के जीवन-यापन के खर्च के प्रावधान पर क़ुरआन का यह जोर यही कारण है कि मां अपने बच्चे को मानसिक शांति के साथ स्तनपान करा सकती है और पिता अपनी भावनाओं का उपयोग अपने कर्तव्य को पूरा करने में कर सकता है।[१९]

बच्चे और माता-पिता को नुकसान न पहुँचना

आय ए रेज़ाआ में जिन चीजों पर सख्ती से रोक लगाई गई है उनमें से एक यह है कि माता-पिता की असहमति के कारण बच्चे को नुकसान होता है या बच्चे के माता-पिता एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने का साधन हैं।[२०] पति माँ और बच्चे को जबरन अलग नहीं कर सकता, उदाहरण के लिए, पिता को अपने बच्चे को देखने से रोकना; क्योंकि ये हरकतें पति और पत्नी द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करके एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने का स्पष्ट उदाहरण हैं।[२१] इसके अलावा, तबरसी और मकारिम शिराज़ी के अनुसार, माता-पिता को बच्चे को "सुलह" के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके बीच और शारीरिक मतभेद हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने पति पर क्रोध के कारण अपने बच्चे को स्तनपान कराने से इंकार कर देती है, या पति माँ को नुकसान पहुँचाने के लिए बच्चे को उसकी माँ से अलग कर देता है।[२२]

मकारिम शिराज़ी के अनुसार, आयत के अंत में, अल्लाह पति और पत्नी को बच्चे के मामलों के संबंध में धर्मपरायणता का पालन करने की सलाह देता हैं, और पति और पत्नी को चेतावनी देता हैं कि वे बदला लेने के लिए बच्चे के भाग्य को खतरे में न डालें।[२३]

बच्चे को स्तनपान कराने की अवधि के बारे में पति-पत्नी के बीच परामर्श

माता-पिता को बच्चे का दूध छुड़ाने के समय के बारे में परामर्श करने की आवश्यकता एक और आदेश है जिसकी चर्चा आय ए रेज़ाआ में की गई है।[२४] टिप्पणीकारों का मानना है कि आयत का यह भाग जो कहता है: उनका परामर्श इसे दूध छुड़ाने की एक शर्त मानता है। बच्चा, भले ही वह दो साल से पहले का हो; क्योंकि उनके परामर्श और आम सहमति के बिना, बच्चे को नुकसान हो सकता है।[२५]

मुग़नीया के अनुसार, बच्चे के लाभ के लिए इस आयत में पति और पत्नी से परामर्श करना आवश्यक है।[२६] अल्लामा तबातबाई ने इस फैसले को ईश्वर द्वारा वैध बनाने पर विचार किया है क्योंकि महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हार गया और दोनों पक्षों को बच्चे के मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। कुछ भी करने के लिए मजबूर न हों; क्योंकि परामर्श का परिणाम यह हो सकता है कि पिता अपने बच्चे को पालने-पोसने के लिये किसी और को सौंप दे; क्योंकि उसकी पत्नी या तो स्तनपान कराने को तैयार नहीं है या स्तनपान कराने में असमर्थ है।[२७]

गर्भावस्था का सबसे कम समय

अल-इरशाद पुस्तक में, शेख मुफ़ीद ने इमाम अली (अ) से एक परंपरा का वर्णन किया है कि उन्होंने सूरह बकराह (आय ए रेज़ाआ) के दो छंदों और सूर ए अहकाफ़ की आयत 15 (जो स्तनपान और गर्भावस्था के कुल समय को 30 मानते हैं) का हवाला देते हुए बताया है। गर्भावस्था का सबसे कम समय[२८] मुहम्मद अली बारनीज ने "ख़ल्क अल-इंसान बैनत तिब्बे वल क़ुरआन" पुस्तक में भी कहा है कि चिकित्सा में गर्भावस्था की न्यूनतम अवधि छह महीने है, और दृष्टिकोण से दवा से पहले, बच्चे के स्वस्थ होने की संभावना शून्य के करीब है।[२९]

फ़ुटनोट

  1. ख़ोरासानी, आयात नाम दार, पेज 384
  2. मुक़द्दस अरदबेली, ज़ुब्दातुल बयान, अल मकतबा अल मुरतजवीया, पेज 556-561
  3. सब्ज़ावारी, मवाहिब अल रहमान, 1428 हिजरी, भाग 4, पेज 56
  4. तबरसी, मजमा अल बयान, 1372 शम्सी, भाग 2, पेज 586; मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, भाग 2, पेज 185-186
  5. मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 186; क़राती, तफसीर नूर, 1383 शम्सी, भाग 1, पेज 365
  6. क़राती, तफसीर नूर, 1383 शम्सी, भाग 1, पेज 365
  7. तबरसी, मजमा अल बयान, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 587
  8. तबरसी, मजमा अल बयान, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 586
  9. मुग़नीया, अलकाशिफ़, 1424 हिजरी, भाग 1, पेज 356
  10. मुक़द्दस अरदबेली, ज़ुब्दातुल बयान, अल मकतबा अल मुरतजवीया, पेज 556
  11. तबातबाई, अल मीज़ान, 1390 हिजरी, भाग 2, पेज 240; मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, 1371 शम्सी, भाग 1, पेज 186
  12. तबातबाई, अल मीज़ान, 1390 हिजरी, भाग 2, पेज 240
  13. मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, 1371 शम्सी, भाग 1, पेज 186
  14. मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, 1371 शम्सी, भाग 1, पेज 186
  15. मुक़द्दस अरदबेली, ज़ुब्दातुल बयान, अल मकतबा अल मुरतजवीया, पेज 556; तबरसी, मजमा अल बयान, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 587; तबातबाई, अल मीज़ान, 1390 हिजरी, भाग 2, पेज 240
  16. तबरसी, मजमा अल बयान, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 587; तबातबाई, अल मीज़ान, 1390 हिजरी, भाग 2, पेज 240; मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 187
  17. मुग़नीया, अलकाशिफ़, 1424 हिजरी, भाग 1, पेज 358
  18. तबरसी, मजमा अल बयान, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 587
  19. मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 187-188
  20. मुग़नीया, अलकाशिफ़, 1424 हिजरी, भाग 1, पेज 359
  21. तबातबाई, अल मीज़ान, 1390 हिजरी, भाग 2, पेज 241
  22. तबरसी, मजमा अल बयान, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 587; मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 187-188
  23. मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 190-191
  24. मुक़द्दस अरदबेली, ज़ुब्दातुल बयान, अल मकतबा अल मुरतजवीया, पेज 560
  25. तबरसी, मजमा अल बयान, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 588; मकारिम शिराज़ी, तफसीर नमूना, 1371 शम्सी, भाग 2, पेज 189
  26. मुग़नीया, अलकाशिफ़, 1424 हिजरी, भाग 1, पेज 360
  27. तबातबाई, अल मीज़ान, 1390 हिजरी, भाग 2, पेज 241
  28. मुफ़ीद, अल इरशाद, 1413 हिजरी, भाग 1, पेज 206
  29. बार, ख़ल्क़ अल इंसान बैना अलतिब वल क़ुरआन, 1412 हिजरी, पेज 451

स्रोत

  • बार, मुहम्मद अली, ख़ल्क़ अल इंसान बैनल तिब्बे वल क़ुरआन, जद्दा, अल दार अल सऊदीया, 1412 हिजरी
  • ख़ोरासानी, रज़ा, आयात नामदार, दर दाएरातुल मआरिफ़ क़ुरआन करीम, क़ुम, बूसतान किताब, 1383 शम्सी
  • सब्ज़ावारी, सय्यद अब्दुल आला, मवाहिब अल रहमान फ़ी तफसीर अल कुरआन, क़ुम, दार अल तफसीर, 1428 हिजरी
  • तबातबाई, सय्यद मुहम्मद हुसैन, अल मीज़ान फ़ी तफ़सीर अल क़ुरआन, बैरूत, मोअस्सेसा अल आलमी लिल मतबूआत, 1390 हिजरी
  • तबरसी, फ़ज़्ल बिन हसन, मजमा अल बयान फ़ी तफसीर अल क़ुरआन, तेहरान, नासिर ख़ुसरो, 1371 शम्सी
  • क़राती, मोहसिन, तफसीर नूर, तेहरान, मरकज़ दरस हाए क़ुरआन, 1383 शम्सी
  • मुग़नीया, मुहम्मद जवाद, अलकाशिफ़ फ़ी तफसीर अल क़ुरआन, दार अल किताब अल इस्लामीया, 1424 हिजरी
  • मुक़द्दस अरदबेली, अहमद बिन मुहम्मद, ज़ुबदातुल बयान फ़ी अहकाम अल क़ुरआन, अल मकतबा अल मुर्तजवीया ले एहया आसारे अल जाफ़रीया
  • मुफ़ीद, मुहम्मद बिन मुहम्मद, अल इरशाद फ़ी मारफ़ते हुजाजिल्लाह अलल एबाद, कुंगर ए शेख मुफ़ीद, 1413 हिजरी
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